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Lucknow Crime News: शादी का झांसा देकर रेप और 9 लाख की ठगी, लखनऊ में SDRF सिपाही गिरफ्तार
SDRF Constable Arrested: लखनऊ में SDRF सिपाही शोभित भल्ला पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण और 9 लाख की ठगी का आरोप। हुसैनगंज थाने में FIR, आरोपी गिरफ्तार।

Lucknow Crime News: लखनऊ में तैनात एक SDRF सिपाही को शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर की एक युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने मकान दिलाने के नाम पर उससे करीब 9 लाख रुपये लिए और फिर शादी से मुकर गया। हुसैनगंज थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने सिपाही शोभित भल्ला को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला 2024 का है।
शादी डॉट कॉम पर हुई थी मुलाकात
पीड़िता की शिकायत के अनुसार दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनी साइट के जरिए हुई थी। आरोपी शोभित भल्ला SDRF मुख्यालय लखनऊ में तैनात था। शुरुआत में फोन पर बातचीत होती रही फिर धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं। युवती के अनुसार, शोभित ने उससे शादी का वादा किया था। इसी वादे के आधार पर उसने युवती के साथ एक होटल में शारीरिक संबंध भी बनाए।
मकान के नाम पर 9 लाख की ठगी का आरोप
शिकायत में युवती ने बताया है कि शोभित ने उसे लखनऊ में मकान दिलाने की बात कही थी। इस काम के लिए उसने उससे अलग-अलग समय पर कुल मिलाकर करीब 9 लाख रुपये लिए। लेकिन न तो कोई मकान मिला और न ही शादी की कोई तैयारी शुरू हुई। जब युवती ने शादी को लेकर दबाव बनाना शुरू किया तो शोभित टालमटोल करने लगा। धीरे-धीरे उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया। आखिरकार परेशान होकर युवती को पुलिस के पास जाना पड़ा।
पुलिस ने क्या कहा?
हुसैनगंज थाने के SHO ने बताया कि युवती ने 3-4 दिन पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा ये पूरी घटना साल 2024 की है। शिकायत मिलने के बाद हमने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी शोभित भल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। SHO के मुताबिक पीड़िता ने शादी के झांसे में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही मकान दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठने का भी आरोप है। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज कर लिए हैं।
फिलहाल आरोपी सिपाही शोभित भल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है और पीड़िता द्वारा दिए गए पैसों के लेन-देन की भी जांच की जा रही है।
कानूनी जानकारों के मुताबिक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में IPC की धारा 376 के तहत कार्रवाई हो सकती है। साथ ही धोखाधड़ी की धाराएं भी लगाई जा सकती हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक किन धाराओं में मामला दर्ज किया है, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
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