Kanpur News: कानपुर में 5 साल का बच्चा पहुंचा हाईकोर्ट, स्कूल के पास से शराब का ठेका हटवाने के लिए लगाई गुहार, जज ने सुनाया ये फैसला
Kanpur News:उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से रोचक मामला सामने आया है. यहाँ पांच साल के बच्चा स्कूल के पास से शराब का ठेका हटवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया. और चार महीने बाद शराब के ठेके के खिलाफ बच्चे ने कानूनी लड़ाई जीत ली है.
Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से रोचक मामला सामने आया है. यहाँ पांच साल के बच्चा स्कूल के पास से शराब का ठेका हटवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया. और चार महीने बाद शराब के ठेके के खिलाफ बच्चे ने कानूनी लड़ाई जीत ली है. हाईकोर्ट ने ठेके का नवीनीकरण ना करने का आदेश दिया है.
क्या है मामला
दरअसल, यह मामला कानपुर के आजाद नगर का है. एलकेजी का 5 वर्षीय छात्र अथर्व दीक्षित आजाद नगर में स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में पढाई करता हैं. सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के पास करीब 30 फीट की दूरी पर एक पुरानी शराब की दुकान है. जहाँ दिनभर शराबी शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं. इसे लेकर अथर्व ने पिता के मदद से कानपुर के डीएम, आबकारी विभाग और यूपी मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी. लेकिन वहां से भी समस्या हल नहीं हुई. कई बड़े पुलिस अफसरों से शिकायत की गयी लेकिन यह कह दिया गया कि स्कूल 2019 में खुला है. जबकि शराब का ठेका 30 सालों से चल रहा है.
हाईकोर्ट पहुंचा बच्चा
उसके बाद बच्चे ने शराब की दुकान हटवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील वकील आशुतोष शर्मा के मदद से याचिका दाखिल की थी. याचिका में बताया गया कि स्कूल के पास शराब का ठेका संचालित है. आए दिन शराबी हुड़दंग करते हैं. इससे स्कूल के बच्चों के साथ आसपास के लोगों को भी परेशानी होती हैं. बच्चों को यहां से निकलने में डर लगता है. इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और इस पर सुनवाई की गयी. इस मामले में करीब चार महीने से सुनवाई चल रही थी. इसे लेकर आबकारी विभाग व अफसरों से पूछताछ की गयी.
कोर्ट ने सुनाया फैसला
वहीँ चार महीने बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शराब के ठेके का नवीनीकरण ना करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि नियम के अनुसार मंदिर, अस्पताल और स्कूल के बगल में 50 मीटर के दायरे में शराब की दूकान नहीं होगी. तो स्कूल के बगल में ठेके कैसे चल रहा था. साथ ही इसका हर साल नवीनीकरण कैसे हो रहा था. कोर्ट ने आदेश दिया है 31 मार्च 2025 तक शराब के ठेके का लाइसेंस है. इसके बाद से ठेके के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाये.