Government Employee News: सरकारी अधिकारी और कर्मचारी 28 फरवरी तक कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा सैलरी, आदेश जारी
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Government Employee News: उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की होली फीकी पड़ सकती है. क्योंकि राज्य कर्मचारियों फरवरी का वेतन मार्च में नहीं मिलेगा. ये वो कर्मचारी है जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पार्टल में अब तक नहीं दिया है.
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. जिसमे कहा गया है ऐसे कर्मचारियों ने अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है. उन्हें अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर देना है. वरना उन कर्मचारि का फरवरी महीने का मार्च में मिलने वाला वेतन रोक दिया जाएगा.
अभी भी लाखों कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर ब्योरा नहीं दे पाए हैं. योगी सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 को अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देने का आदेश दिया था. लेकिन जानकारी न देने के कारण संपत्ति का ब्योरा देने की यह तिथि बार-बार बढ़ाई जाती रही है. इसके बावजूद कर्मचारी अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा नहीं दे रहे हैं.
बता दें, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत सभी कर्मचारियों को 2023 तक की अपनी संपत्तियों का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर जमा करना था. इसके आलावा सीएम ने निर्देश दिए थे कि सर्विस बुक को मानव संपदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी तरह के अवकाश और एसीपी आदि कार्य के आदेश दिए थे.लेकिन आदेशों के बावजूद, अधिकारी और कर्मचारी संपत्तियों का ब्योरा नहीं दे रहे हैं. इस बार फिर राज्य कर्मचारियों को फरवरी तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा जमा करने के मौका दिया गया है.