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Abbas Ansari News: अब्बास अंसारी को बड़ी राहत को बड़ी राहत, 2 साल की सजा रद्द, विधायकी होगी बहाल… इस मामले पर हो रही थी सुनवाई

Abbas Ansari News: हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिली। सजा पर रोक लगने से विधायक पद बरकरार, मऊ सदर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा।

Abbas Ansari News: अब्बास अंसारी को बड़ी राहत को बड़ी राहत, 2 साल की सजा रद्द, विधायकी होगी बहाल… इस मामले पर हो रही थी सुनवाई
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By Ragib Asim

Abbas Ansari News: उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) विधायक और दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी विधायकी पर कोई खतरा नहीं रहेगा और मऊ सदर सीट पर उपचुनाव भी नहीं होगा।

क्या कहा हाईकोर्ट ने?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की सजा को रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि जब तक अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें राहत दी जाएगी। यह फैसला न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच ने सुनाया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इससे पहले 30 जुलाई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या था मामला?

अब्बास अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद एक भाषण के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों को धमकी दी थी। मऊ की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने ट्रायल के बाद उन्हें आईपीसी की धारा 153-ए, 189, 506 और 171-एफ के तहत दोषी ठहराया था।

स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी, साथ ही 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। भाषण के दौरान उनके चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी को भी छह महीने की कैद की सजा दी गई थी।

निचली अदालत का फैसला

स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने मऊ की स्पेशल अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दाखिल की थी। इसके साथ उन्होंने सजा पर रोक लगाने की अर्जी भी लगाई थी, लेकिन इसे 5 जुलाई को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार उन्हें राहत मिल गई।

क्या हैं राजनीतिक मायने

अब्बास अंसारी को राहत मिलने के बाद मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव टल गया है। यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विपक्षी दल जहां इस फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, वहीं अंसारी खेमे ने इसे न्याय की जीत बताया है।

हेट स्पीच केस में सजा मिलने के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी पर संकट मंडरा रहा था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने उन्हें बड़ी राहत दे दी है। अब वह अपनी विधानसभा सदस्यता बनाए रखेंगे और मऊ सदर उपचुनाव से बच जाएगा।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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