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13 लाख गाड़ियों का चालान होगा माफ! सरकार ने जारी किया ये आदेश, अब नहीं देना पड़ेगा एक भी रुपया..बस करना होगा ये काम

परिवहन विभाग के अनुसार, 2017 से 2021 के बीच कुल 30, 52,090 ई-चालान काटे गए थे। इस निर्णय से लाखों वाहन मालिकों को राहत मिली है।

13 लाख गाड़ियों का चालान होगा माफ! सरकार ने जारी किया ये आदेश, अब नहीं देना पड़ेगा एक भी रुपया..बस करना होगा ये काम
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UP E-Challan Waiver Plan (NPG file photo)

By Ashish Kumar Goswami

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वाहन मालिकों के लिए यह किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। अगर आपकी गाड़ी पर 2017 से 2021 के बीच का कोई भारी-भरकम चालान बकाया है, तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यूपी परिवहन विभाग ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लेते हुए इस दौरान के लाखों लंबित ई-चालान माफ कर दिए हैं। इस कदम से 12.93 लाख से ज्यादा वाहन मालिकों को सीधा फायदा मिलेगा और उन्हें अब एक भी पैसा नहीं देना होगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

दरअसल, बहुत से वाहन मालिकों को भारी-भरकम चालानों की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ गाड़ियों पर तो एक से दो लाख रुपये तक का चालान पेंडिंग था, जिस वजह से इन गाड़ियों को बेच पाना भी मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा, फिटनेस, परमिट, गाड़ी ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) जैसी जरूरी सेवाएं भी इन चालानों के चलते रुक गई थीं। इन परेशानियों को खत्म करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए ही परिवहन विभाग ने यह फैसला किया है।

किन चालानों को किया गया है माफ?

परिवहन विभाग के अनुसार, उन सभी ई-चालानों को माफ कर दिया गया है जो 31 दिसंबर, 2021 तक कोर्ट में लंबित थे या फिर जिनकी समय-सीमा पार हो चुकी थी और वे कोर्ट नहीं भेजे गए थे। यानी, अगर आपका चालान 2017 से 2021 के बीच का है और वह इन दो श्रेणियों में आता है, तो आपका चालान भी माफ हो जाएगा।

माफ किए गए चालानों की श्रेणियाँ

कोर्ट में लंबित चालान: ये वे चालान हैं जो कोर्ट में पेंडिंग थे, इन्हें अब पोर्टल पर "Disposed – Abated" के रूप में दिखाया जाएगा।

ऑफिस लेवल पर लंबित चालान: ये वे चालान हैं जिनकी समय-सीमा पार हो चुकी थी और वे कोर्ट नहीं भेजे गए थे. इन्हें "Closed – Time-Bar (Non-Tax)" श्रेणी में दिखाया जाएगा।

कौन से चालान माफ नहीं होंगे?

हालांकि, हर तरह के चालान पर यह छूट लागू नहीं होगी। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि, टैक्स से जुड़े चालान, गंभीर अपराध, दुर्घटना या भारतीय दंड संहिता (IPC) से संबंधित मामले इस छूट के दायरे से बाहर रहेंगे। ऐसे मामलों का निपटारा संबंधित कानूनों के तहत ही किया जाएगा।

30 दिनों में पूरी होगी प्रक्रिया

इस फैसले को लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने 30 दिनों का समय तय किया है। विभाग के अधिकारी इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में जुटे हैं, परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि, सभी अधिकारी और कर्मचारी इस काम को 30 दिनों में पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला लाखों लोगों को परेशानियों से राहत देगा और साथ ही विभाग के डिजिटल सिस्टम को भी मजबूत बनाएगा। इस प्रक्रिया की प्रगति पर नजर रखने के लिए हर हफ्ते एक डैशबोर्ड पर रिपोर्ट भी अपलोड की जाएगी, जिससे काम में पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी।

आपका चालान माफ हुआ या नहीं कैसे पता करें?

यदि आपका चालान 2017 से 2021 के बीच का है और वह अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, तो एक महीने बाद ई-चालान पोर्टल पर जाएं।

अगर आपका मामला कोर्ट में पेंडिंग था, तो आपका चालान "Disposed – Abated" की श्रेणी में दिखेगा।

अगर मामला ऑफिस लेवल पर पेंडिंग था और समय-सीमा पार हो चुकी थी, तो यह "Closed – Time-Bar" की श्रेणी में दिखेगा।

एक बार जब आपका चालान इस श्रेणी में दिखना शुरू हो जाएगा, तो चालान से जुड़े सभी तरह के अवरोध जैसे फिटनेस, परमिट और एचएसआरपी जैसी समस्याएं अपने आप हट जाएंगी।

कितने चालानों का हुआ निपटारा?

परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2021 के बीच कुल 30.52 लाख ई-चालान जारी किए गए थे. इनमें से 17.59 लाख का निस्तारण पहले ही हो चुका था, जबकि 12.93 लाख चालान लंबित थे। इन लंबित चालानों में से 10.84 लाख चालान कोर्ट में और 1.29 लाख चालान ऑफिस लेवल पर पेंडिंग थे. अब ये सभी लंबित चालान स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे।

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