नईदिल्ली 25 जनवरी 2021. यूपीएससी (UPSC) सिविल सेवा (Civil service) परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक और मौका दिये जाने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जब तक इस मामले की सुनवाई ना हो जाये, तब तक नया नोटिफिकेशन (notification) नहीं निकाला जाये.
केंद्र ने कोर्ट में कहा है कि वो अभ्यर्थियों को एक और मौका दिये जाने के पक्ष में नहीं है. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछली सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को निर्देश दिया था कि शपथ पत्र दाखिल करके यह बताएं कि एक अतिरिक्त मौका देने के लिए केंद्र सहमत नहीं है.
कोर्ट को अभी तक हलफनामा प्राप्त नहीं हुआ है. 27 जनवरी तक शपथपत्र दाखिल करने की अनुमति केंद्र सरकार की ओर से मांगी गयी है, जिसके बाद इस मसले पर आगे सुनवाई होगी. सुनवाई की अगली तारीख 28 जनवरी है.