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बाल गृह से बच्चियों को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान हंगामा, हाथापाई, महिला वकील प्रियंका शुक्ला, संस्था के संचालक समेत तीन गिरफ्तार

बाल गृह से बच्चियों को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान हंगामा, हाथापाई, महिला वकील प्रियंका शुक्ला, संस्था के संचालक समेत तीन गिरफ्तार
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By NPG News

बिलासपुर,17 अगस्त 2020। ग्राम घूरु के देवनगर स्थित अवर होम संस्था जिसमें कि संरक्षण प्राप्त बालिकाओं को रखा जाता है उन बालिकाओं को शासकीय बाल गृह बालिका नुतन चौक में स्थानांतरित कर दिया गया। अवर होम संस्था के मान्यता को लेकर विधिक मसले हैं। बीते 17 जुलाई 2019 को तत्कालीन कलेक्टर ने समिति के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की थी। अवर होम संस्था में निवासरत संरक्षित बच्चियों शासकीय बालगृह में सौंपे जाने का आदेश बीते साल याने 27 नवंबर 2019 को जारी किया गया था।

इस आदेश के परिपालन में प्रशासनिक दल ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी के नेतृत्व में बच्चियों को लेने पहुँचा था। जहां पर विवाद और अप्रिय स्थिति निर्मित हुई।
इस विवाद के बाद थाना सकरी में ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी पार्वती वर्मा की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अपराध क्रमांक 0225/2020 के तहत दर्ज FIR में धारा 341,323,186 और 353 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।FIR में आरोपी के तौर पर प्रियंका शुक्ला दीपिका सिंह बैस और अवर होम संचालक संजीव ठक्कर के नाम दर्ज हैं।

FIR में आरोप के रुप में जो ब्यौरा दिया गया है उसके अनुसार संस्था के निरस्त होने के आदेश को दिखाते हुए और 14 संरक्षित बच्चियों को लेने की कार्यवाही शुरु की गई तो संस्था संचालक ने आदेश मानने से इंकार कर दिया एवं बच्चियों को बलपूर्वक कमरे में बंद कर दिया गया।बाल संरक्षण अधिकारी और नायब तहसीलदार गनियारी एवं महिला पुलिस बल के साथ धक्कामुक्की और हाथापाई की गई, जिससे कि शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।

उधर, बाल गृह की अधीक्षिका ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई के दौरान वहां कार्यरत महिलाओं से झूमाझटकी की गई। आरोप यह भी है कि राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान में महिला बाल विकास के अधिकारी 30 फीसदी कमीशन मांग रहे थे। कमीशन न मिलने पर संस्था के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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