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अनलॉक ब्रेकिंग : शादियों में अब हो सकेगी डांस और मस्ती….कलेक्टर रायपुर ने शादियों व आयोजनों को लेकर दी ये बड़ी छूट… आदेश हुआ जारी

अनलॉक ब्रेकिंग : शादियों में अब हो सकेगी डांस और मस्ती….कलेक्टर रायपुर ने शादियों व आयोजनों को लेकर दी ये बड़ी छूट… आदेश हुआ जारी
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By NPG News
रायपुर 16 जून 2021। कोरोना काल में हो रही शादियों का सूनापन अब खत्म होने वाला है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने शादियों में बैंड पार्टी, धुमाल बजाने की अनुमति दे दी है। कोरोना में हो रही शादियों में कई तरह का पाबंदियां लगायी गयी थी। हालांकि मेहमानों की संख्या पूर्व की भांति अभी भी 50 ही रखा गया है, लेकिन शादियों में बैंड व धुमाल बजाने की अनुमति दे दी है। कलेक्टर रायपुर ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।
इसके तहत धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाने वालों की कुल संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होगी। धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी में केवल बैण्ड के बजाने की अनुमति होगी। साउण्ड बॉक्स जिनका पी.एम.पी.ओ. 200 वॉट से अधिक न हो को ही बजाने की अनुमति होगी। धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जायेगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक के लिए मान्य होगा। जिस क्षेत्र में धुमाल/ब्रास बैंण्ड एवं बैंड पार्टी बजाया जाना है, उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देना होगा।
धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा।
धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टॅशिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर/06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। धुमाल/ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाते समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहाल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।
यदि उपरोक्त शर्तो का उल्लघन करना पाया जाता है, तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी धुमालध् बास बैण्ड एवं बैंड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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