Tathya Patel News: अहमदाबाद दुर्घटना मामला, Tathya Patel के पिता ने अंतरिम जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया
Tathya Patel News: अहमदाबाद दुर्घटना मामले के मुख्य आरोपी के पिता ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एक तेज रफ्तार जगुआर कार ने इस्कॉन फ्लाईओवर पर लोगों की भीड़ को कुचल दिया था, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई थी।
Tathya Patel News: अहमदाबाद दुर्घटना मामले के मुख्य आरोपी के पिता ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एक तेज रफ्तार जगुआर कार ने इस्कॉन फ्लाईओवर पर लोगों की भीड़ को कुचल दिया था, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई थी।
मुख्य आरोपी तात्या पटेल के पिता प्रग्नेश पटेल (44) भी इस दुर्घटना में आरोपों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सह-आरोपी नामित किया गया है। अहमदाबाद जिला अदालत ने मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर के इलाज के आधार पर जमानत की इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी।
अदालत ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह इसी तरह के अपराधों में शामिल होने और फिर शिकायतकर्ताओं के साथ विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का एक पैटर्न प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, अदालत ने जगुआर कार कंपनी द्वारा जारी एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि तात्या पटेल ने यह जानने के बावजूद ब्रेक लगाया कि वह 141 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से वाहन चला रहा था।
इस बीच, अहमदाबाद जिला अदालत ने 24 अगस्त को तात्या पटेल द्वारा दायर जमानत याचिका भी खारिज कर दी। तात्या पटेल के पांच परिचित जो दुर्घटना के समय जगुआर कार में जा रहे थे, अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाह के रूप में उभरे हैं। उनमें से कुछ ने पहले ही सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान उपलब्ध करा दिए हैं।
इसके जवाब में अदालत ने आवश्यक सबूतों के साथ संभावित छेड़छाड़ और हेरफेर के बारे में चिंता जताई। नतीजतन, यह देखा गया कि इन गवाहों की अनुचित प्रभाव या धमकी की संवेदनशीलता के बारे में एक अलग आशंका मौजूद है।
आईएएनएस
एसजीके