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Supreme Court: शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तीन नामों की सिफारिश, कॉलेजियम का फैसला

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)कॉलेजियम ने सोमवार को हाईकोर्ट (High Court)के तीन मुख्य न्यायधीशों (chief justices)को सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति बनाने की सिफारिश (recommendation)की है।

Supreme Court: शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तीन नामों की सिफारिश, कॉलेजियम का फैसला
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By S Mahmood

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)कॉलेजियम ने सोमवार को हाईकोर्ट (High Court)के तीन मुख्य न्यायधीशों (chief justices)को सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति बनाने की सिफारिश (recommendation)की है। कॉलेजियम के प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने ये सिफारिश की है।

कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ओग्सटाइन जॉर्ज मसीह और गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता की पदोन्नति कर शीर्ष अदालत का न्यायमूर्ति बनाने की सिफारिश की गई है।

कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र से अनुमति मिलती है तो सु्प्रीम कोर्ट में न्यायधीशों की पूरी संख्या 34 हो जाएगी। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में अभी न्यायधीशों की संख्या 31 है। कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि लंबित मामलों की संख्या अधिक है। इस वजह से न्यायमूर्तियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में कॉलेजियम चाहता है कि अदालत न्यायधीशों की पूरी संख्या के साथ संचालित हो जिससे लंबित मामलों का निपटान समय पर हो सके।

कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए पात्र उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ न्यायाधीशों के नामों पर विचार-विमर्श किया। पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में आने वाले लोगों द्वारा लिखे गए निर्णयों को सदस्यों के बीच वितरित किया गया। कॉलेजियम ने, अग्रिम रूप से, उनके न्यायिक कौशल पर सार्थक चर्चा और मूल्यांकन के बाद तीन लोगों की सिफारिश की गई है।

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