पराली जलाने वालों को आर्थिक लाभ और MSP से वंचित कर वसूला जाये जुर्माना
Supreme Court On Pollution: दिल्ली NCR में प्रदूषण का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रदूषण कम करने की बात दोहराई. कोर्ट ने पूछा कि पराली जलाकर कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ क्यों दिया जाए...

Supreme Court On Pollution
Supreme Court On Pollution: दिल्ली NCR में प्रदूषण का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रदूषण कम करने की बात दोहराई. कोर्ट ने पूछा कि पराली जलाकर कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ क्यों दिया जाए. एफआईआर, जुर्माने के अलावा, उन्हें MSP से भी वंचित किया जाए.
अदालत ने आगे कहा कि, कुछ ऐसा कीजिए जिससे उनकी जेब को धक्का लगे. हम यह भी जानना चाहते हैं कि कितना जुर्माना वसूला गया है. पहले दिल्ली ने कहा कि पंजाब समस्या है, अब कहते हैं कि पंजाब समस्या नहीं है, इसमें राजनीति न करें. पंजाब सरकार ने कहा कि सरकार की तरफ से जो मशीनें दी गई हैं, उस पर 80 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है.
पंजाब सरकार ने कहा अन्य फसलों पर भी सब्सिडी दिए जाने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक समस्या यह है कि जो लोग पराली जला रहे हैं वे यहां नहीं आएंगे. बिहार में वे इसे अपने हाथों से काटते हैं, हम समझते हैं जिन लोगों के पास पर्याप्त जोत है, उनके पास मशीनीकृत कटाई के साधन हैं. लेकिन छोटी जोत वाले लोग पराली जलाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. पंजाब सरकार ने कहा कि हमने पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है करीब 100 एफआईआर दर्ज की और 2 करोड रूपये का जुर्माना भी वसूला है.
जस्टिस एस के कौल ने कहा कि खेतों में आग का क्या हुआ? - हमने कहा था कि स्थानीय SHO जिम्मेदार होंगे. हम इस मामले को मॉनीटर करेंगे. जिस पर पंजाब के वकील ने कहा कि बैठकें हो चुकी हैं, 1000 एफआईआर दर्ज हैं. पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में 2 करोड़ रुपये वसूले गए. छह जिले पूरी तरह से कृषि अग्नि मुक्त हो गए हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में समय सीमा तय करे.जस्टिस कौल ने पूछा कि आप अतिरिक्त जुर्माना क्यों नहीं लगाते, जैसे इसमें शामिल लोगों को MSP से वंचित किया जाए - उन्हें अपने उत्पाद बेचने में सक्षम नहीं होना चाहिए.
सब्सिडी देना राज्य का काम
जस्टिस कौल ने कहा कि गरीब किसानों के लिए, राज्य को मशीनरी की फंडिंग करनी चाहिए. वहीं जस्टिस धुलिया ने कहा कि ये राज्य की ड्यूटी है. जस्टिस कौल ने कहा कि और फिर सरकार उत्पाद को लेकर बेच सकती है. एमिक्स अपराजिता सिंह ने कहा कि गरीब किसान मशीन नहीं खरीद सकते. सब्सिडी प्रदान करना राज्य सरकार का काम है. पंजाब राज्य द्वारा दायर की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि किसानों और किसान नेताओं को पराली न जलाने के लिए मनाने के लिए SHO द्वारा 8481 बैठकें की गई हैं.
984 FIR दर्ज की गई हैं, - और AG का कहना है कि ये ज़मीन मालिकों के खिलाफ दर्ज की गई हैं. 2 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा लगाया गया है, जिसमें से 18 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है. शेष राशि भी वसूल की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में हुई कुल आग की घटनाओं में से फील्ड विजिट के बाद पता चला कि केवल 20% मामलों में ही जुर्माना लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान को विलेन बनाया जा रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसके पास पराली जलाने के कुछ कारण होंगे