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Latha Rajinikanth News: सुप्रीम कोर्ट रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ केस सुनने पर सहमत

Latha Rajinikanth News: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ फिल्म 'कोचादाइयां' के पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए दिए गए पैसे को कथित तौर पर हड़पने के लिए आपराधिक आरोपों को बहाल करने की मांग करने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया।

Latha Rajinikanth News: सुप्रीम कोर्ट रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ केस सुनने पर सहमत
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By Ragib Asim

Latha Rajinikanth News: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ फिल्म 'कोचादाइयां' के पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए दिए गए पैसे को कथित तौर पर हड़पने के लिए आपराधिक आरोपों को बहाल करने की मांग करने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया।

न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को सूचीबद्ध होने की अगली तारीख 8 सितंबर को हटाया नहीं जाएगा, जब वकील अमन झा और आर.सी. कोहली द्वारा विशेष अनुमति याचिका का उल्लेख किया गया था। शिकायत इस आरोप पर आधारित है कि लता रजनीकांत ने चेन्नई स्थित एक विज्ञापन कंपनी के प्रबंध निदेशक को फिल्म की पोस्ट-प्रोडक्शन लागत के बहाने पैसे देने के लिए धोखाधड़ी से प्रेरित किया था।

हालांकि, उन्‍होंने कथित तौर पर पैसे को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया, जिससे उसे गलत नुकसान हुआ। अपने विवादित आदेश में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लता रजनीकांत द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और आईपीसी की धारा 196, 199 और 420 के तहत लिए गए संज्ञान को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने से संबंधित आरोप को लापरवाही से शामिल किया गया है। 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसी विवाद में एफआईआर को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि उच्च न्यायालय को मुकदमे को आगे बढ़ने देना चाहिए था।

पीठ ने कहा, “हम यह स्पष्ट करते हैं कि शिकायत में दिए गए कथन मुकदमे की शुरुआत के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाते हैं,” यह कहते हुए कहा कि कि विवाद में आपराधिक मुकदमे के माध्यम से निर्णय लिए जाने के लिए प्रथमदृष्टया सभी सामग्रियां मौजूद हैं। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में शीर्ष अदालत ने लता रजनीकांत के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के प्रभाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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