Kolkata News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को 'परेशान' करने के लिए 2 पुलिस अधिकारियों पर लगाया जुर्माना
Kolkata News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बलात्कार पीड़िता को परेशान करने के आरोप में कोलकाता के दो थानों के प्रभारी अधिकारियों (ओसी) पर जुर्माना लगाया है।
Kolkata News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बलात्कार पीड़िता को परेशान करने के आरोप में कोलकाता के दो थानों के प्रभारी अधिकारियों (ओसी) पर जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति गौरांग कंठ की खंडपीठ ने लेक थाना और नरेंद्रपुर थाना के ओसी को निर्देश दिया कि वे पीड़ित को अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में पांच-पांच हजार रुपये की टोकन राशि का भुगतान करें। अदालत ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पीड़ित महिला से लिखित माफी मांगने का भी निर्देश दिया है।
हालांकि यह निर्देश खंडपीठ ने 5 सितंबर को पारित किया था, आदेश की प्रति गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई। यह आदेश पीड़ित महिला द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया, जिसमें पुलिस पर अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।
याचिका में पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने अपने साथ बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति की पहचान की और अदालत ने पुलिस को उस व्यक्ति से पूछताछ करने का निर्देश दिया, तो पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इसकी बजाय उसे नोटिस दिया।
उसने लेक थाने और नरेंद्रपुर थाने में एक साथ शिकायत दर्ज करायी। पीडि़ता ने पुलिस पर व्हाट्सएप कॉल करने और पूछताछ करने के लिए आधी रात के आसपास उसके घर पर आने का भी आरोप लगाया। महिला ने अधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एपीडीआर) की मदद से कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था। आदेश पारित करते हुए पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जांच की आड़ में पीड़िता को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया है।
आदेश में कहा गया है, "चूंकि पुलिस अधिकारियों के कार्यों से पीड़िता की निजता और गरिमा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, इसलिए यह अदालत अन्यथा पीड़िता को उसके मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय के रूप में पुलिस अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से देय उचित मुआवजा देने के लिए इच्छुक होगी।"