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Kaleem Siddiqui News: SC ने मौलवी कलीम सिद्दीकी को भाई के अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव जाने की अनुमति दी

Kaleem Siddiqui News सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने सोमवार को सामूहिक धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने के आरोपी मौलवी मौलाना कलीम सिद्दीकी को अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जाने की अनुमति दे दी है।

Kaleem Siddiqui News: SC ने मौलवी कलीम सिद्दीकी को भाई के अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव जाने की अनुमति दी
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By Npg

Kaleem Siddiqui News: सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने सोमवार को सामूहिक धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने के आरोपी मौलवी मौलाना कलीम सिद्दीकी को अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जाने की अनुमति दे दी है।

न्‍यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, संजय कुमार और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने सिद्दीकी के भाई की मृत्यु के मद्देनजर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सिद्दीकी को मुकदमे को छोड़कर राज्‍य में प्रवेश करने पर रोक लगाने वाली जमानत की शर्त में ढील दी। पीठ ने आदेश दिया कि मौलवी भाई के अंतिम संस्कार को छोड़कर किसी भी राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे और कहा कि वह कोई सार्वजनिक भाषण नहीं देंगे।

विशेष रूप से, उच्च न्यायालय के जमानत आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जमानत रद्द करने की मांग करने वाली राज्य सरकार की याचिका पर पहले की सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से 5 सितंबर तक कथित सामूहिक धर्म परिवर्तन मामले में सिद्दीकी की भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए एक सारणीबद्ध बयान दाखिल करने को कहा था।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अताउर रहमान मसूदी और सरोज यादव की खंडपीठ ने 05 अप्रैल को सिद्दीकी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। उन्‍हें 100 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय ने उन्हें समानता के आधार पर जमानत दे दी क्योंकि सह-अभियुक्तों में से एक को उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दी थी। राज्य एटीएस ने दावा किया था कि वह देश भर में सबसे बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट चलाता था और उसके द्वारा संचालित एक ट्रस्ट में 'हवाला' के माध्यम से दान भी आया था।

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