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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में योगी का बड़ा बयान, कहा- 'मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था त्रिशूल'

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। योगी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद खड़ा ही होगा।

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में योगी का बड़ा बयान, कहा- मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था त्रिशूल
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By S Mahmood

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। योगी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद खड़ा ही होगा। ये आपलोगों की गलती है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहा। इस गलती के लिए मुस्लिम समाज की तरफ प्रस्ताव आना चाहिए। अगर ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) है तो उसके अंदर त्रिशूल क्या कर रहा था?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने ज्ञानवापी मामले को लेकर आगे कहा, “ज्ञानवापी की दीवारें चीख-चीखकर कह रही हैं कि वो मस्जिद नहीं, मंदिर है। ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल और देवी-देवताओं की प्रतिमाएं मिल रही हैं। वो हमने तो नहीं रखे हैं। मुस्लिम समाज को इस मामले पर आगे आना चाहिए और मानना चाहिए कि उनसे ऐतिहासिक गलती हुई है। उन्हें यह बात कहनी चाहिए कि उस गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं।

सीएम योगी ने आगे कहा, “यह देश संविधान से चलेगा, किसी मत और मजहब से नहीं। मैं भगवान का भक्त हूं, लेकिन किसी ढोंग-पाखंड में विश्वास नहीं करता। आपका मत और मजहब अपने तरीके से होगा, पर वो अपने घर में होगा या फिर आपके मस्जिद और इबादतगाह तक होगा। आप सड़क पर प्रदर्शन करने की बजाय अपने घर में इबादत कीजिए। आप अपना विचार किसी दूसरे पर नहीं थोप सकते हैं। आपको देश में रहना है, तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने अपने मत और मजहब को नहीं।

3 अगस्त को होनी है मामले की अगली सुनवाई

गौरतलब है कि ज्ञानवापी मामला इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में चल रहा है। इसे लेकर हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में सर्वे की अनुमति दी थी। सर्वे का काम शुरू भी हो गया था, परंतु मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने बाद में रोक लगा दी थी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा था। 26 और 27 जुलाई को हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई भी की थी। अब अगली सुनवाई 3 अगस्त को होनी है।

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