Dk Shivakumar Case: सुप्रीम कोर्ट से डीके शिवकुमार को मिली बड़ी राहत, इस याचिका को किया खारिज, जानें मामला
Dk Shivakumar Case: सुप्रीम कोर्ट से आज कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के आदेश, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई (CBI) जांच पर अंतरिम रोक लगाई थी
Dk Shivakumar Case: सुप्रीम कोर्ट से आज कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के आदेश, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई (CBI) जांच पर अंतरिम रोक लगाई थी उस आदेश में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के लिए सीबीआई को सहमति देने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी।
डीके शिवकुमार को मिली राहत
जस्टिस बीआर गवई, सीटी रविकुमार और संजय कुमार की पीठ ने मामले में हाई कोर्ट के 10 फरवरी के आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एजेंसी के पक्ष में आदेश होने के बावजूद कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।
इस साल फरवरी में, न्यायमूर्ति के नटराजन की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की एकल-जज की पीठ ने शिवकुमार को 2020 से 74 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में अस्थायी राहत दी थी, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। डिप्टी सीएम के वकीलों की तरफ से कहा गया कि उनकी पत्नी और बेटी सहित उनके परिवार के सदस्यों को जांच के लिए उपस्थित होने के लिए सीबीआई द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद कोर्ट ने जांच की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी। इसलिए ही यह रोक लगाई गई थी।
सीबीआई की तरफ से कहा गया कि डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) ने अप्रैल 2013 से अप्रैल 2018 तक आय से अधिक 74.93 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की, जब वह कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। शिवकुमार को सितंबर में ईडी (ED) ने अरेस्ट किया था। 2019 मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले के सिलसिले में शिवकुमार को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। ईडी ने साल 2022 में करीब तीन साल बाद चार्जशीट दाखिल की थी।