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Rahul Gandhi News: राहुल गांधी की सांसदी फिर बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

Rahul Gandhi News: कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उनसे जुड़े लोगों की तरफ से बड़ी उत्सुकता है। मौजूदा मॉनसून सत्र में उनकी लोकसभा में वापसी हो चुकी है। उनकी लोकसभा सदस्यता फिर से प्रारंभ हो गई है।

Rahul Gandhi News: राहुल गांधी की सांसदी फिर बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
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By S Mahmood

Rahul Gandhi News: कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उनसे जुड़े लोगों की तरफ से बड़ी उत्सुकता है। मौजूदा मॉनसून सत्र में उनकी लोकसभा में वापसी हो चुकी है। उनकी लोकसभा सदस्यता फिर से प्रारंभ हो गई है। आधिकारिक अधिसूचना भी इसकी पुष्टि करती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'मोदी' सरनेम के उपयोग के मामले में उनके खिलाफ दर्ज मानहानि मामले पर रोक लगाने के बाद लोकसभा कार्यकर्ताओं को उनकी सदस्यता को बहाल होने की खबर सुनाई गई है। यह निश्चित है कि लोकसभा में उनकी सदस्यता दोबारा प्राप्त हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल करने का निर्णय लेते समय यह कहा है कि 2019 में मोदी सरनेम के मामले में उनके खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मानहानि के मामले में शुक्रवार को दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई है। राहुल गांधी जो कि केरल के वायनाड सीट से लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनकी सदस्यता को पुनः स्थापित कर दी गई है।


यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में गुजरात के सूरत अदालत द्वारा किए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता देते हुए लिया है। सूरत अदालत ने नहीं सिद्ध किया था कि दोषी ठहराए जाने पर राहुल गांधी को क्यों सजा दी जाए, जिससे उन्हें संसद से अयोग्य करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर सजा एक दिन भी कम होती तो उनको संसद से बर्खास्त नहीं किया जा सकता था। इस निर्णय के बाद, राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाग ले सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दर्शाया कि उनके बयानों की तरह सार्वजनिक जीवन में बने रहने वाले व्यक्तियों को सावधान रहने की अपेक्षा होती है, खासकर जब वे सार्वजनिक भाषण देते हैं। इसके साथ ही, उनकी दोषसिद्धि और उनके बाद संसद से अयोग्य करार के परिणामस्वरूप न केवल उनके स्वयं के अधिकारों को प्रभावित किया, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों को भी प्रभावित किया, जो उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना था।

राहुल गांधी ने माफी के लिए अपने बयानों को नकार दिया था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया था कि उनकी टिप्पणियों के कारण उनके खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाए, ताकि उन्हें दोषी नहीं किया जा सके।

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