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Special Parliament Session : एक देश, एक कानून: संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितम्बर तक, होगी पांच बैठकें, जानिए क्या हैं इसके मायने?...

Special Parliament Session :केंद्र सरकार ने सितंबर महीने में संसद का विशेष सत्र (Special Session) बुलाने का फैसला किया है। इस विशेष सत्र का आयोजन 18 से 22 सितंबर तक किया जाएगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी।

Special Parliament Session : एक देश, एक कानून: संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितम्बर तक, होगी पांच बैठकें, जानिए क्या हैं इसके मायने?...
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By S Mahmood

Special Parliament Session : केंद्र सरकार ने सितंबर महीने में संसद का विशेष सत्र (Special Session) बुलाने का फैसला किया है। इस विशेष सत्र का आयोजन 18 से 22 सितंबर तक किया जाएगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस बड़े फैसले की घोषणा की है। उन्होंने इस सत्र के महत्व को बताया और इसकी सीधी जानकारी एक्स पर दी। उनके अनुसार, इस सत्र में संसद के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

प्रल्हाद जोशी ने एक्स पर अपनी ट्विटर हैंडल के माध्यम से यह सूचना साझा की कि 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र सितंबर के 18 से 22 तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें पांच बैठकें होने की योजना है। इस सत्र के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और बहस की जाएगी।

विशेष सत्र इस साल के अंत में आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावना के बीच आया है। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच उठी हुई बहस भी देखने को मिल रही है। विपक्ष के कई दलों ने केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव को जल्दी करने के आशंका जताई है।

मामले की बात करें तो, हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मोदी सरकार इस साल दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करवा सकती है। उन्होंने इसके बाद आवाज उठाई थी कि बीजेपी ने पहले से ही चुनाव प्रचार के लिए हेलिकॉप्टर बुक कर लिए हैं।"

एक देश एक कानून दूसरे शब्‍दों में कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता (UCC) जिसे संक्षेप में यूसीसी भी कहा जाता है। इसमें देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक सामान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। यानी देश में रहने वाले हर नागरिक चाहे वह किसी भी धर्मों या समुदाय का हो उस पर एक ही कानून लागू होगा। अभी धर्मों के हिसाब से अलग-अलग पर्सनल लॉ है।

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