इस मामले में संकुल समन्वयक पुष्पेंद्र गुप्ता ने बीईओ से शिकायत की थी। बीईओ ने इस मामले में जांच टीम गठित की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सीतापुर विकासखण्ड सीतापुर के प्राथमिक शाला सरईपारा में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी नितिन कुमार सिंह पर कार्रवाई का आदेश दिया है। संकुल समन्वयक के साथ मारपीट करने तथा अमर्यादित आचरण करने पर जांच रिपोर्ट शनिवार को ही कलेक्टर के पास पहुंचा था, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गयी।

निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जारी आदेशानुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सीतापुर के जांच रिपोर्ट के अनुसार संकुल समन्वयक पुष्पेंद्र गुप्ता के द्वारा प्राथमिक शाला सरईपारा का शाला अवलोकन के दौरान सहायक शिक्षक नितिन कुमार सिंह के द्वारा श्री गुप्ता के साथ मारपीट कर गैर शिक्षाकीय एवं अमर्यादित व्यवहार किया गया था। श्री सिंह का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। कलेक्टर द्वारा उक्त नियम के तहत दोषी पाए जाने पर नितिन सिंह पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।