जिसके अनुसार होटल, ढाबा एवं रेस्ट्रोरेंट में कार्य के दौरान कैप, ग्लब्स, एप्रोन एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा, प्रतिष्ठान में केवल पार्सल की सुविधा के द्वारा खाद्य सामग्रियों का विक्रय किया जा सकेगा, प्रतिष्ठान में बैठकर खाना पूर्णता प्रतिबंधित होगा, प्रतिष्ठान में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर की नियमित व्यवस्था किया जाना भी अनिवार्य होगा साथ ही प्रतिष्ठान में एक समय पर केवल पांच व्यक्तियों का प्रवेश की ही अनुमति होगी शहरी एवं निकाय क्षेत्र में संचालित की जाने वाले होटल एवं रेस्टोरेंट का संचालन केवल पार्सल सुविधा के साथ प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक किया जा सकेगा।

कलेक्टर नीलकण्ठ टीकाम के आदेश द्वारा यह संपूर्ण कोण्डागांव जिले पर 11 मई से लागू हो गया है, जो 17 मई या आगामी आदेश जो पहले आये तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन किए जाने पर धारा 188(भा.द.वि) के अंतर्गत कार्रवाई की जावेगी।