रेस्टोरेंट, होटल व ढाबा खोलने का आदेश इस जिले में हुआ जारी… सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे… एक साथ 5 लोग ही …
कोण्डागांव 11 मई 2020। जैसे-जैसे लॉकडाउन का वक्त गुजरता जा रहा है छूट की सीमाएं भी बढ़ती जा रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में लगभग सभी दुकानें खुलने लगी है। हालांकि अभी तक टांसपोर्ट नगर के आसपास के आसपास को छोड़कर कहीं भी रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल को खोलने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन कोंडागांव में होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे दी गयी है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोण्डागांव के आदेशानुसार जिले में पंजीकृत दुकानों प्रतिष्ठानों होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि को केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में संचालन हेतु नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
जिसके अनुसार होटल, ढाबा एवं रेस्ट्रोरेंट में कार्य के दौरान कैप, ग्लब्स, एप्रोन एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा, प्रतिष्ठान में केवल पार्सल की सुविधा के द्वारा खाद्य सामग्रियों का विक्रय किया जा सकेगा, प्रतिष्ठान में बैठकर खाना पूर्णता प्रतिबंधित होगा, प्रतिष्ठान में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर की नियमित व्यवस्था किया जाना भी अनिवार्य होगा साथ ही प्रतिष्ठान में एक समय पर केवल पांच व्यक्तियों का प्रवेश की ही अनुमति होगी शहरी एवं निकाय क्षेत्र में संचालित की जाने वाले होटल एवं रेस्टोरेंट का संचालन केवल पार्सल सुविधा के साथ प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक किया जा सकेगा।
कलेक्टर नीलकण्ठ टीकाम के आदेश द्वारा यह संपूर्ण कोण्डागांव जिले पर 11 मई से लागू हो गया है, जो 17 मई या आगामी आदेश जो पहले आये तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन किए जाने पर धारा 188(भा.द.वि) के अंतर्गत कार्रवाई की जावेगी।