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शिक्षकों के प्रमोशन का मामला : प्रमोशन के लिए LB संवर्ग के शिक्षकों की नहीं मांगी विभाग ने जानकारी… आक्रोशित टीचर्स एसोसिएशन ने DPI को पत्र लिखकर कहा-भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है विभाग…..हजारों शिक्षकों को 23 साल से पदोन्नति नहीं

शिक्षकों के प्रमोशन का मामला : प्रमोशन के लिए LB संवर्ग के शिक्षकों की नहीं मांगी विभाग ने जानकारी… आक्रोशित टीचर्स एसोसिएशन ने DPI को पत्र लिखकर कहा-भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है विभाग…..हजारों शिक्षकों को 23 साल से पदोन्नति नहीं
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By NPG News

रायपुर 4 अक्टूबर 2020। पदोन्नति को लेकर एक बार भी LB शिक्षकों के भीतर आक्रोश सुलगता जा रहा है। आरोप है कि राज्य सरकार ने जो पदोन्नति का निर्णय लिया है, उसमें एलबी संवर्ग के शिक्षक शामिल नहीं है। इस मामले में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव शिक्षा व संचालक लोकशिक्षण को पत्र लिखकर 5 मार्च 2019 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक व प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती व पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार एल बी संवर्ग के शिक्षको की भी पदोन्नति करने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि 29.09.2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग में शिक्षको के पदोन्नति के निर्देश दिए गए है, किन्तु संयुक्त संचालक व जिला शिक्षा अधिकारियो द्वारा पदोन्नति हेतु केवल ई/टी नियमित शिक्षको की जानकारी मंगाया है, जो आपत्तिजनक है।

ज्ञात हो कि प्रदेश में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, व्याख्याता व प्राचार्य के पदोन्नति हेतु करीब 46 हजार पद रिक्त है। 2019 के भर्ती व पदोन्नति नियम में एल बी संवर्ग भी सम्मिलित है, एल बी संवर्ग के पदोन्नति हेतु अलग पद की व्यवस्था पदोन्नति नियम में है, पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का शिक्षकीय अनुभव उल्लेखित है, शासकीय शाला का शिक्षकीय अनुभव एल बी संवर्ग को है, भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नियमित शिक्षकों व संविलियन हुए एल बी संवर्ग के शिक्षकों के बीच भेदभाव उतपन्न न हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे।

तत्कालीन संविलियन के समय मे छ ग टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को एल बी संवर्ग को भी नियमित शिक्षकों के साथ – साथ पदोन्नत्ति करने आश्वस्त किया गया था, तथा राजपत्र में उल्लेखित पदोन्नत्ति हेतु 5 वर्ष के शैक्षिक अनुभव को एल बी संवर्ग के लिए बाधा नही बनने का आश्वासन दिया गया था।

5 मार्च 2019 को जारी राजपत्र में नियमित व एल बी शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति हेतु पृथक पृथक पद निर्धारित किया गया है, केवल नियमित ई संवर्ग के शिक्षकों के पदोन्नत्ति होने से पदोन्नत्ति के लिए एल बी संवर्ग के लिए राजपत्र में निर्धारित पद रिक्त ही रहेंगे, जिससे शिक्षा गुणवत्ता भी प्रभावित होगी साथ ही पात्रता होते हुए भी पदोन्नत्ति के अवसर नही मिलने से एल बी संवर्ग के शिक्षक हतोत्त्साहित होंगे।

पदोन्नति नियम में एल बी संवर्ग हेतु प्रस्तावित पदों पर पदोन्नति हेतु निर्देश देने की मांग की गई है, ज्ञात हो संयुक्त संचालक बस्तर, दुर्ग व बिलासपुर द्वारा पदोन्नति हेतु केवल ई व टी संवर्ग की जानकारी मांगा गया है, जिससे एल भी संवर्ग के शिक्षक आक्रोशित है, उनका कहना है, शिक्षा विभाग भेदभाव कर रहा है, उनके लिए पद निर्धारित है, फिर इस संवर्ग को पदोन्नति से वंचित क्यो रखा जा रहा है,?

शिक्षा विभाग द्वारा ई,टी व एल बी संवर्ग हेतु नियम के अनुसार पदोन्नति हेतु पद अलग अलग संसूचित नही किया गया है, 5 मार्च 2019 के नियमानुसार सभी संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया साथ साथ पूर्ण करने की मांग की गई है।

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