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सख़्ती से लॉकडॉउन रहेगा जारी.. बेहद कड़ी शर्तों के साथ 20 अप्रैल से मिलेगी छूट.. लेकिन नागरिक घरों पर ही रहेंगे..

सख़्ती से लॉकडॉउन रहेगा जारी.. बेहद कड़ी शर्तों के साथ 20 अप्रैल से मिलेगी छूट.. लेकिन नागरिक घरों पर ही रहेंगे..
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By NPG News

रायपुर,15 अप्रैल 2020। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विस्तृत आदेश जारी किया है।इस आदेश में श्रेणीवार यह बताया गया है कि, किन परिस्थितियों में बीस अप्रैल के बाद लॉकडॉउन के चलते हुए सशर्त छूट दी जाएगी।इस आदेश का कतई यह अर्थ नहीं है कि, आम नागरिक को घर से बाहर निकलने और स्वच्छंद घूमने की आज़ादी हासिल होगी। यह आदेश केवल यह बताता है कि कोविड 19 के प्रतिबंधों को ध्यान रखते हुए देश की आर्थिक स्थिति को कैसे सुचारू किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय ने बेहद सख़्ती के साथ क़रीब सोलह पृष्ठ का आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने आदेश के शुरुआत में ही बेहद स्पष्ट किया है कि, लॉकडॉउन सख़्ती से जारी रहेगा। यदि कोई ईलाका कोविड हॉट स्पॉट है या कि जहां मरीज़ मिले हैं वहाँ ये छूट प्रभावी नहीं होगी।यदि नए मरीज़ नहीं मिले तो छूट दी जाएगी लेकिन फिर मरीज़ मिल गए तो सारी छूट स्वयमेव ख़ारिज हो जाएगी।
इस आदेश में ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा जैसे काम शुरु करने की बात है.. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को सख़्ती से लागू करते हुए.. आदेश में नगर निगम और पालिका क्षेत्र से बाहर ग्रामीण इलाक़े में लघु उद्योग चालू करने की बात कहता है, लेकिन कोविड19 के संक्रमण से बचाव के नियमों को सख़्ती से पालन होने की शर्त के साथ। बीस अप्रैल के बाद रेल और वायु परिवहन शुरु होगा लेकिन इनमें यात्री परिवहन नहीं होगा, केवल सामान का लाना और पहुँचाना ही होगा।पोस्टऑफिस बीमा कार्यालय भी खोले जाएंगे लेकिन न्यूनतम कर्मचारियों के साथ। सड़क पर परिवहन होगा लेकिन केवल सामानों का परिवहन। बेहद विस्तृत आदेश यह कहता है कि सड़क पर ढाबे खोले जा सकेंगे।ढाबे के साथ साथ ट्रक मरम्मत की दुकानें भी खुलेंगी पर केवल हाईवे पर और वे भी कोविड 19 संक्रमण से बचाव के लिए दिए दिशा निर्देश के कड़े पालन के साथ।
NPG सुधी पाठकों को यह फिर से से स्पष्ट करना चाहता है कि, गृह मंत्रालय का यह आदेश आपको घर से स्वच्छंद विचरण की इजाज़त नहीं देता है। यदि आपने ऐसा किया तो आपको दो वर्ष का कारावास हो सकता है।
गृह मंत्रालय का यह आदेश बेहद संक्षिप्त में समझना चाहें तो बस इतना है कि देश के भीतर निर्माण और उसके परिवहन को लेकर व्यापक दिशा निर्देश हैं, ताकि देश की आर्थिक संरचना चरमरा ना जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर इस आदेश में व्यापक जगह है। किसानों को खाद बीज समेत फसल के लिए जरुरी चीजें उपलब्ध होंगी।

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