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13563 मृतकों के परिजनों को मिलेगी कोरोना अनुग्रह राशिः छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक रायपुर में 3139, दुर्ग में 1797 और बिलासपुर में 1207 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई, राज्य सरकार ने कलेक्टरों को पत्र भेज अनुदान के लिए किया निर्देशित…

13563 मृतकों के परिजनों को मिलेगी कोरोना अनुग्रह राशिः छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक रायपुर में 3139, दुर्ग में 1797 और बिलासपुर में 1207 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई, राज्य सरकार ने कलेक्टरों को पत्र भेज अनुदान के लिए किया निर्देशित…
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By NPG News

रायपुर, 24 सितंबर 2021। राज्य सरकार ने कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को 50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने के संबंध में कलेक्टरों को पत्र भेजकर 30 दिन में लोगों से आवेदन भराने कहा है। पत्र में जिले वार मृतकों की सूची भेजी गई कि किस जिले में कोरोना से कितनी मौतें हुई। ज्ञातव्य है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि कोरोना से हुई मौतों में परिजनों को अनुदान राशि दी जाए।
छत्तीसगढ़ में 21 सिंतबर 2021 तक 13563 लोगों की मौतें हुई हैं। इसमें रायपुर सबसे उपर है। 3139 लोग कोरोना के शिकार हुए। दूसरे नम्बर पर दुर्ग और तीसरे नम्बर पर बिलासपुर है। वहां क्रमशः 1797 और 107 लोगों की मौत हुई। हालांकि, ये अधिकारिक आंकड़ा है। गैर अधिकारिक आंकड़ा तो इससे दुगुना से भी ज्यादा होगा।
पढ़िये सामान्य विभाग की सचिव रीता शांडिल्य का कलेक्टरों के नाम लिखा पत्र और मृतकों की सूची जिलेवार-

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव तथा राहत आयुक्त रीता शांडिल्य ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया है। उन्होंने पत्र में कोविड-19 के कारण जिलों में मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता प्रदान करने माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के 30 जून 2021 के निर्णय अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं।

कलेक्टरों को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 एक अभूतपूर्व आपदा है. पिछले डेढ वर्षों से वायरस के नए वेरिएंट के प्रभाव से मृतकों की संख्या में वृद्धि जारी है। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में विशिष्ट आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पर्याप्त निधि उपलब्ध हो। यद्यपि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान के अनुसार प्रदान नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये (पचास हजार) निर्धारित किए हैं जो अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 से 22 सितंबर 2021 तक प्रदेश में कुल 13 हजार 563 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है। संबंधित परिवार द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। आवेदक के पास सीडीएसी द्वारा जारी कोविड-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करें। अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। कलेक्टरों से कहा गया है कि अपने जिले में इसका प्रचार-प्रसार के माध्यम से नागरिकों को इस सहायता के बारे में जागरूक करें तथा दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यह उपयुक्त होगा कि प्रत्येक तहसील कार्यालय तथा जिला कार्यालय में कार्यालयीन समय, सहित नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय में भी आवेदन प्राप्त करने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्राप्त सभी आवेदनों को कलेक्टर स्वयं की निगरानी में जांच एवं सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें तथा आबंटन हेतु मांग पत्र राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

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