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मकानों एवं व्यावसायिक भवनों की कीमतों में 15 एवं 20 प्रतिशत की छूट सिंतबर तक ’’….भवनों की बकाया राशी पर भारित ब्याज में छूट के साथ विशेष आवासीय योजना की पंजीयन अवधि भी बढाई गई।

मकानों एवं व्यावसायिक भवनों की कीमतों में 15 एवं 20 प्रतिशत की छूट सिंतबर तक ’’….भवनों की बकाया राशी पर भारित ब्याज में छूट के साथ विशेष आवासीय योजना की पंजीयन अवधि भी बढाई गई।
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By NPG News

रायपुर 7 जुलाई 2020. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के 64वें मण्डल सम्मलेन में कोरोना विषाणु के कारण लाॅकडाउन अवधि के स्ववित्तिय भाडाक्रय आवासीय योजना के भवनों की बकाया राशी पर भारित पूंजीगत/ब्याज/दाण्डिक ब्याज में छूट एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अविक्रित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के मूल्यों में छूट की योजना तिथि को 30 सितंबर 2020 तक बढाये जाने का निर्णय लिया गया है। मंडल द्वारा निर्मित चिन्हित योजनाओं के अंतर्गत् भवनों की कीमतों पर 15 से 20 प्रतिषत तक की छूट दी जा रही है। इस योजना में 22 नवम्बर 2019 से अब तक कुल 584 भवनों का विक्रय किया जा चुका है। जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रू. है। गौरतलब है, कि इन 584 भवनों में से 539 रिहायषी मकान तथा 45 व्यावसायिक सम्पत्ति है।

इस योजना में हर श्रेंणी के लगभग 3500 भवनों को शामिल किया गया है। यह भवन प्रदेश के सभी छोटे बडें शहरों जैसे रायपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, धमतरी, कोण्डांगांव, कर्वधा, इत्यादि स्थानों में छूट के साथ आने वाले 3 माह तक खरीदे जा सकते है। इसके साथ ही मण्डल के वेबसाईट www.cghb.gov.in में समृद्धि आनलाईन के द्वारा मण्डल के रिक्त व्यवसायिक/आवासीय संपत्तियों की जानकारी देखी जा सकती है।

साथ ही साथ मंडल द्वारा स्ववित्तीय एवं भाड़ाक्रय योजना अंतर्गत् विंलबित अवधि बकाया राषि के ब्याज में 100 प्रतिशत छूट भी दी जा रही थी। 1557 बकायादार में से 273 हितग्राहियों द्वारा इस योजना का लाभ लिया गया। ब्याज में 100 प्रतिशत छूट की इस योजना को भी 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना ब्याज के अपना बकाया चुका सके, और स्वयं के घर के मालिक बन सकें।

मण्डल द्वारा विशेष आवासीय योजना सेरीखेड़ी (मंत्रालयीन कर्मचारियों हेतु) में भूखण्ड आबंटन हेतु पंजीयन जमा करने की समयसीमा में भी दिनांक 21 जुलाई 2020 तक की बढोतरी की गई है। मंत्रालय में कैंप के माध्यम से पंजीयन आवेदन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है जिसमें मंत्रालयीन अधिकारी/कर्मचारी पंजीयन फाॅम कैंप में जमा कर सकते है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त अयाज तंबोली (आई.ए.एस.) ने बताया कि लाॅकडाडन की वजह से मंडल के रिक्त आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों की कीमतों में भारी छूट एवं विंलबित अवधि के बकाया राषि के ब्याज में छूट तथा विषेष आवासीय योजना सेरीखेड़ी जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से जनसामान्य को नहीं मिल पाया था, एवं जनसामान्य द्वारा अनेंको बार इस योजना को पुनः लागू करने हेतु मंडल से आग्रह किया जाता रहा है। अतः संचालक मण्डल द्वारा लोगों के हितों को देखते हुए इन योजनाओं को पुनः प्रारंभ किया गया है, आषा है इन योजनाओं का पूरा लाभ लोग लेगें। अधिक जानकारी के लिए जनसामान्य मण्डल के टोल-फ्री नंबर 1800 121 6313 में या नजदीकी संभाग/प्रक्षेत्र कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

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