Begin typing your search above and press return to search.

राज्यपाल को मुख्य सूचना आयुक्त राउत ने किया आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन भेंट….

राज्यपाल को मुख्य सूचना आयुक्त राउत ने किया आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन भेंट….
X
By NPG News

रायपुर, 01 दिसंबर 2020. राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एम. के. राउत ने सौजन्य मुलाकात कर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन-2019 भेंट किया।
मुख्य सूचना आयुक्त राउत ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन-2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य के सभी जिलों से प्राप्त आवेदन और उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी दी। आयोग द्वारा अपील प्रकरणों में सुनवाई के समय जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को नोटिस देकर निर्धारित तिथि को अभिलेखों के साथ बुलाया जाता है तथा दोनों पक्षों को अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई कर समयबद्ध निराकरण किया जाता है।
मुख्य सूचना आयुक्त राउत ने बताया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी की आयोग में उपस्थिति प्रतिबंधित कर दी गई है। अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रकरण से संबंधित तर्क/जवाब लिखित रूप से आयोग को ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंजने निर्देशित किया गया। मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि कोविड-19 के तहत कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील और षिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही है।
मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कोविड-19 के बाद भी आयोग में मार्च 2020 से नवंबर 2020 तक कुल 2995 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिसमें 2255 अपील और 740 शिकायत के प्रकरण शामिल हैं। आयोग को जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019 की स्थिति में कुल 4001 द्वितीय अपील प्राप्त हुई। गत वर्षों के 6,586 द्वितीय अपीलों के सहित कुल 10,587 द्वितीय अपीलों में से कुल 3,944 द्वितीय अपील प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन निराकृत द्वितीय अपील प्रकरणों में रूपये 10,04,000 मात्र (कुल रूपये दस लाख चार हजार मात्र) अर्थदण्ड की राशि आरोपित की गई तथा रूपये 2,59,650 मात्र (रुपये दो लाख उनसठ हजार छः सौ पचास मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि आवेदकों को देने हेतु विभिन्न विभागों को आदेशित किया गया।
आयोग को जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019 की स्थिति में कुल 998 शिकायतें प्राप्त हुई गत वर्षाे में 2,551 शिकायतों के सहित कुल 3,549 शिकायत प्रकरणों में से कुल 1,346 शिकायत प्रकरणों का निराकरण किया गया। निराकृत शिकायत प्रकरणों में रूपये कुल 8,20,500 (रूपये कुल आठ लाख बीस हजार पाँच सौ मात्र) अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित की गई तथा शिकायतों पर कुल रूपये 64,850 (रूपये चौसठ हजार आठ सौ पचास रूपए मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि आवेदकों को भुगतान करने के लिए विभागों को आदेशित किया गया।

Next Story