सरकार ने IT नियमों में किया बड़ा बदलाव, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होंगे लागू…पढ़े पूरी खबर
नई दिल्ली I सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध सामग्रियों एवं अन्य मुद्दों को लेकर दर्ज शिकायतों का संतोषजनक निपटारा करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को आईटी नियमों में बदलाव करते हुए तीन महीने में अपीलीय समितियों का गठन की घोषणा की. ये समितियां मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सामग्री के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेंगी. देखिए आदेश...
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India releases the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2022 pic.twitter.com/m2fRfyCh7B
— ANI (@ANI) October 28, 2022
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 को जारी किया है. इस संबंध में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया और कहा- 'उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना, प्राइवेसी पॉलिसी और इंटरमीडिएटरी के लिए यूजर्स एग्रीमेंट को आठ अनुसूची भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 72 घंटों के भीतर विवादास्पद सामग्री भी हटानी होगी. ये अपीलीय समितियां मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के कंटेंट मॉडरेशन और अन्य निर्णयों की समीक्षा करने में सक्षम होंगी. अधिसूचना में कहा गया है, केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2022 के शुरू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी. प्रत्येक समिति में एक चेयरपर्सन और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे. इनमें से एक पदेन सदस्य होगा और दो स्वतंत्र सदस्य होंगे. इतना ही नहीं शिकायत अधिकारी के निर्णय से असहमत कोई भी व्यक्ति, शिकायत अधिकारी से सूचना मिलने से 30 दिनों के भीतर अपीलीय समिति में शिकायत कर सकता है. बता दें इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय ने 2021 के आईटी के नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया था.