नई दिल्ली। भारत का चुनाव आयोग (ECI) पिछले साल दिसंबर में संसद द्वारा अपनाए गए चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत सभी को अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए कह रहा है। दो पहचान पत्रों को जोड़ने का उद्देश्य मतदाता सूची में एंट्रीज को मान्य करना, मतदाताओं की पहचान को प्रमाणित करना और यह जांचना है कि कोई एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार या कई निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत तो नहीं है।
वोटर आईडी या इलेक्शन फोटो आइडेंटी कार्ड को आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है ,चुनाव आयोग ने यह स्पस्ट कर दिया है की अगर कोई मतदाता अपना आधार नहीं दे रहा है तो उसका नाम मतदाता सूचि से हटाया नहीं जायेगा ,बता दे की पिछले साल दिसम्बर , 2021 में संसद में चुनाव कानून संसोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी मिली थी जिसके तहत आधार को वोटर आईडी से लिंक किया जा रहा है,इसके तहत मतदाता सूचि में मतदाताओं की पहचान के लिए अपनी स्वेछा से आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का प्रावधान जारी किया गया है। अब अगर आप अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से ऑनलाइन लिंक करना चाहते हैं तो चुनाव आयोग ने कुछ आसान स्टेप्स शेयर किए हैं।