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स्वंय के व्यय से डीएड/बीएड करने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा अब 2 अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ… उच्च न्यायालय में दायर याचिका के अभ्यावेदन पर विभाग ने दिया निर्णय… शिक्षक (एलबी) की हुई याचिका खारिज

स्वंय के व्यय से डीएड/बीएड करने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा अब 2 अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ… उच्च न्यायालय में दायर याचिका के अभ्यावेदन पर विभाग ने दिया निर्णय… शिक्षक (एलबी) की हुई याचिका खारिज
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By NPG News

रायपुर 5 मई 2020. प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन होने के बाद शिक्षाकर्मी से शिक्षक एलबी बने कई शिक्षकों ने स्वयं के व्यय पर किए गए डीएड/बीएड पर दो वेतन वृद्धि की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसके बाद उच्च न्यायालय ने विभाग को 4 माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था इस पर लोक शिक्षण संचालनालय ने अपना निर्णय देते हुए शिक्षक एलबी की इस मांग को नियमो के दायरे में ना होना बताते हुए अभ्यावेदन को अमान्य घोषित कर दिया है और अब यह तय हो गया है स्वयं के व्यय से डीएड/बीएड करने वाले शिक्षकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा । रायपुर के शिक्षक ओमप्रकाश सोनकला जो शिक्षक एलबी के पद पर पदस्थ हैं ने अपने 44 साथियों के साथ याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने विभाग को नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश जारी किया था । अब विभाग की ओर से लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने विभाग द्वारा बनाए गए नियम का हवाला दिया है जिसमें 16 जून 1993 के बाद स्वयं के व्यय पर डीएड बीएड करने वाले शिक्षकों को अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं है इसके आधार पर शिक्षकों के अभ्यावेदन को अमान्य करार दे दिया गया है और इसके साथ ही शिक्षकों के लिए फिलहाल दो अग्रिम वेतन वृद्धि का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है ।

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