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कॉरपोरेट
काम की खबर: SBI, HDFC और अन्य बैंकों के कस्टमर सावधान, जमा करें ये डॉक्यूमेंट्स...
8 Sept 2021 3:10 AM IST
नईदिल्ली 8 सितम्बर 2021. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने के लिए अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है. पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. जो पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़े हैं...
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