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कॉरपोरेट
बिना अनुमति के बेच रहे थे दो-पहिया वाहन, आरटीओ विभाग ने की...
9 Jan 2021 3:06 PM IST
धमतरी 9 जनवरी 2021. ज़िले में वाहन विक्रेताओं द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184-क के प्रावधान का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण जिले के 7 दुपहिया डीलर के व्यापार प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया है। अनुमोदन नहीं लाते तक यहां से बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। आरटीओ की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया...
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