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छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: कर्मचारियों क़े लिए बड़ा फैसला: पढ़िए रिटायरमेंट ड्यूज व पेंशन...
17 Sept 2024 11:15 AM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल इस आधार पर मृत कर्मचारी की विधवा को पेंशन व अन्य लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि दस्तावेज में उनका नाम अलग-अलग है।
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