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छत्तीसगढ
प्रतिनियुक्ति आदेश जारी करने से पहले कर्मचारी की सहमति लेना जरुरी, छत्तीसगढ़ हाई...
5 Jan 2025 7:43 AM GMT
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी को एक से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का सहमति आवश्यक है। बगैर सहमति किसी पर आदेश अधिरोपित नहीं किया जा सकता। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने राज्य शासन...
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