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कॉरपोरेट
15 दिन में घर भेजे जाएं सभी प्रवासी मज़दूर, सड़क पर चलने के खिलाफ दर्ज मामले लिए...
9 Jun 2020 11:35 AM IST
नयी दिल्ली 9 जून 2020। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए. कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे...
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