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ब्यूरोक्रेट्स
अपहृत के साथ अच्छा बर्ताव करता है किडनैपर तो नहीं दी जा सकती उम्रकैद: सुप्रीम...
1 July 2021 11:36 AM IST
नईदिल्ली 1 जुलाई 2021. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अपहृत व्यक्ति के साथ अपहरणकर्ता ने मारपीट नहीं की, उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी और उसके साथ अच्छा बर्ताव किया तो अपहरण करने वाले व्यक्ति को आईपीसी 364ए के तहत आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। जस्टिस अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष...
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