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कॉरपोरेट
मास्क और हैंड-सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल, भारत के राजपत्र में...
14 March 2020 2:00 PM GMT
रायपुर 14 मार्च 2020। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर मास्क और हैंड-सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। अधिनियम के दायरे में आने के बाद मास्क और हैंड-सैनिटाइजर...
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