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सरगुजा लॉकडाउन : प्रदेश में आज चार शहरों के लिए लॉकडाउन आदेश हुआ जारी… सरगुजा शहरी क्षेत्र 22 सितंबर रहेगा लॉक… गैस सिलेंडर सिर्फ होम डिलिवरी की होगी इजाजत….नियमों का पालन ना करने पर गाड़ियां होगी जब्त…देखिये क्या खुलेगा, क्या होगा बंद

सरगुजा लॉकडाउन : प्रदेश में आज चार शहरों के लिए लॉकडाउन आदेश हुआ जारी… सरगुजा शहरी क्षेत्र 22 सितंबर रहेगा लॉक… गैस सिलेंडर सिर्फ होम डिलिवरी की होगी इजाजत….नियमों का पालन ना करने पर गाड़ियां होगी जब्त…देखिये क्या खुलेगा, क्या होगा बंद
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By NPG News

रायपुर 19 सितंबर 2020। छत्तीसगढ़ में आज चार शहरों के लिए लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया। राजधानी रायपुर के अलावे, बिलासपुर, धमतरी व सरगुजा के लिए भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। रायपुर में 21 सितंबर की रात 9 बजे से, बिलासपुर और धमतरी में 22 सितंबर से तो सरगुजा में 21 सितंबर की रात 9 बजे से लॉकडाउन होगा। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने लॉकडाउन का दिशा निर्देश जारी कर दिया है।

21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी होगा। ये लाकडाउन अंबिकापुर से निगम क्षेत्र में प्रभावी होगा, लिहाजा संपूर्ण निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। लॉकडाउन के नियम इस बार काफी सख्त बनाये गये हैं। निर्देश के मुताबिक मेडिकल शॉप खुलेंगे, लेकिन ज्यादातर संचालकों को होम डिलिवरी पर जोर देने को कहा गया है। दूध सुबह शाम दो-दो घंटे के लिए वितरित करने की छूट रहेगी। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम में 5 बजे से 7 बजे तक। उसी तरह पेट शाप व एक्वेरियम के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम में 5 बजे से 6.30 बजे तक खोला जा सकेगा।

एलपीजी सिलेंडर की सिर्फ होम डिलीवरी होगी, निगम क्षेत्र की सभी शराब दुकानें भी बंद रहेगी। सभी केंद्रीय, शासकीय, अर्धशासकीय व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। निगम क्षेत्र से बाहर जाने के लिए ई पास लेना जरूरी होगा। आपात स्थिति में 4 पाहिया गाड़ी में ड्राइवर सहित तीन और 2 पहिया में 2 लोगों को जाने की छूट होगी। नियम उल्लंघन पर गाड़ी 15 दिन के लिए जब्त हो जायेगी। मीडियाकर्मियों को भी वर्क फार्म होम करने को कहा गया है। वहीं बाहर जाने वाले मीडियाकर्मियों को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा।

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