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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा- कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए कहां से पैसा लाएंगे गरीब?…. हमें लोगों की आवाज सुननी चाहिए, सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा- कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए कहां से पैसा लाएंगे गरीब?…. हमें लोगों की आवाज सुननी चाहिए, सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए
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By NPG News

नईदिल्ली 30 अप्रैल 2021. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की कमी को लेकर किए गए पोस्ट पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज कराता है, तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता है. ऐसी शिकायतों पर अगर कार्रवाई की जाती है, तो हम इसे अदालत की अवमानना मानेंगे.

शीर्ष अदालत ने केंद्र, राज्यों और सभी पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति पर अफवाह फैलाने के आरोप पर कोई कार्रवाई नहीं करे जो इंटरनेट पर ऑक्सीजन, बिस्तर और डॉक्टरों की कमी संबंधी पोस्ट कर रहे हैं. पीठ ने साफ तौर पर कहा कि परेशान नागरिकों के ऐसे किसी भी पोस्ट पर कार्रवाई होने पर हम उसे अदालत की अवमानना मानेंगे. न्यायालय ने टिप्पणी की कि अग्रिम मोर्चे पर कार्य कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी इलाज के लिए अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं.

पीठ ने कहा कि हमें 70 साल में स्वास्थ्य अवसंरचना की, जो विरासत मिली है, वह अपर्याप्त है और स्थिति खराब है. शीर्ष अदालत ने कहा कि छात्रावास, मंदिर, गिरिजाघरों और अन्य स्थानों को कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र बनाने के लिए खोलना चाहिए. पीठ ने कहा कि केंद्र को राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी टीका के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा. न्यायालय ने पूछा, ‘‘हाशिये पर रह रहे लोगों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी का क्या होगा? क्या उन्हें निजी अस्पतालों की दया पर छोड़ देना चाहिए?’’

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि नागरिकों द्वारा इंटरनेट पर की जा रही शिकायतें गलत हैं। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि यहां तक कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि स्थिति खराब है। कोर्ट ने आगे कहा कि छात्रावास, मंदिर, गिरिजाघर और अन्य स्थानों को कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र बनाने के लिए खोले जाएं।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से पूछा कि टैंकरों और सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? कोर्ट ने पूछा कि आखिर ऑक्सीजन की आपूर्ति कब तक होगी? कोर्ट ने पूछा कि जिन लोगों के पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है या जो निरक्षर हैं, वे वैक्सीन के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्या केंद्र और राज्य सरकारों के पास कोई योजना है। वहीं, वैक्सीनेशन को लेकर कोर्ट ने कहा कि केंद्र को राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाना चाहिए, क्योंकि गरीब टीके का मूल्य चुकाने में सक्षम नहीं होंगे।

देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट लगातार नजर रख रहा है. 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि केंद्र को राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाना चाहिए, क्योंकि गरीब टीके का मूल्य चुकाने में सक्षम नहीं होंगे. वहीं, कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्र के साथ सहयोग करें, अभी राजनीति का समय नहीं है.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ”आज आप कहते हैं कि केंद्र को मिलने वाले 50 फीसदी (टीका) से फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा. शेष 50 फीसदी का इस्तेमाल राज्य और निजी अस्पताल करेंगे। 59.46 करोड़ भारतीय 45 साल से कम उम्र के हैं और इनमें कई गरीब और हाशिए की श्रेणी के हैं. वे वैक्सीन खरीदने के लिए कहां से पैसा लाएंगे?” जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे यह भी कहा कि हम निजीकरण के मॉडल पर नहीं चल सकते हैं.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ”हम जानते हैं कि कितने टीकों का उत्पादन हो रहा है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आप (केंद्र) उत्पादन को बढ़ाएं। अतिरिक्त उत्पादन यूनिट्स के लिए जनहित शक्तियों के इस्तेमाल की जरूरत है। यह विचार राज्यों और केंद्र की आलोचना करने के लिए नहीं है. हम जानते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा 70 से 100 वर्षों से विरासत में मिला है। हम अपने देश के स्वास्थ्य ढांचे के बारे में चिंतित हैं.”

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राइवेट वैक्सीन उत्पादकों को इस फैसले का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि किस राज्य को कितने टीके मिले. गौरतलब है कि 1 मई से कोरोना टीकाकरण में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को शामिल किया जा रहा है। इस फेज में राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को उत्पादकों से खरीद का अधिकार दिया गया है.

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