सूरजपुर,16 अप्रैल 2021। ज़िला मुख्यालय के पास स्थित औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर में स्थापित नीजि ऑक्सीजन प्लांट के लिए कलेक्टर ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश में उल्लेखित है कि इन दिशा निर्देशों की अवहेलना पर विधिक कार्यवाही भी की जाएगी।
कलेक्टर रणवीर शर्मा ने NPG को बताया
“कोविड अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन पहुँचे इसके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इनमें ऑक्सीजन सप्लाई केवल अस्पताल या चिकित्सा प्रयोजन के लिए देना,ऑक्सीजन वितरण की पंजी का संधारण,जिसमें रिफिलिंग की भी जानकारी उपलब्ध होगी, इसके साथ साथ किसी भी औद्योगिक इकाई या कि व्यवसायिक प्रयोजन के लिए सप्लाई प्रतिबंधित की गई है, अत्यावश्यक होने पर यदि स्वयं ज़िला प्रशासन अनुमति दे तो ऑक्सीजन सिलेंडर या कि रिफिल दिया जाएगा”
विदित हो कि संभाग में केवल सूरजपुर में ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध है।
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