अधिनियम अंतर्गत बंद दिवस में छुट देने हेतु कोई प्रावधान नहीं होने के कारण जिला कलेक्टर द्वारा अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये है। श्री पात्र ने यह स्पष्ट किया है कि रविवार को नगरीय क्षेत्र गरियाबंद के समस्त स्थापना/संस्थान (आवश्यक सेवा संस्थानों को छोड़कर) पूर्ण रूप से बंद रहेगी।