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ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी दुकानें, शहरों में नहीं खुलेंगे मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स..सरकार ने समझाया

ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी दुकानें, शहरों में नहीं खुलेंगे मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स..सरकार ने समझाया
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By NPG News

नई दिल्ली 25 अप्रैल 2020 कोरोना वायरस के मद्देनजर देशभर में लागू हुए लॉकडाउन में सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब जरूरी सामानों से जुड़ी दुकानों के अलावा गैरजरूरी सामानों की दुकानें और सेवाएं भी शर्तों के साथ खुल सकेंगी। तो क्या पड़ोस की हर दुकान अब खुल जाएगी? केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश से शनिवार सुबह आम लोगों के साथ ही दुकानदारों को भी असमंजस में डाल दिया।
इसके बाद सरकार को स्पष्टीकरण भी देना पड़ा। दरअसल सरकार के नोटिफिकेशन में जिन बारीक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसने इस कन्फ्यूजन को बढ़ाया। आइए हम आसान भाषा में समझाते हैं कि सरकार के इस आदेश का क्या मतलब है और कहां कौन सी दुकान खुलेगी और कहां नहीं…..
क्या है आदेश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 के तहत 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब गैरजरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है।
कन्फ्यूजन बढ़ने पर सरकार ने दी सफाई
संशोधित गाइडलाइंस को लेकर आम लोगों के साथ-साथ दुकानदारों में भ्रम की स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा।

ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी
स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी हालांकि मॉल्स को इजाजत नहीं है।

शहरी इलाकों में इन दुकानों को इजाजत
शहरी इलाकों में सभी स्टैंडअलोन शॉप्स, रिहायशी इलाकों की नजदीकी दुकानें और रेजिडेंशल कॉम्पलेक्सों के भीतर स्थित दुकानों को खोले जाने की इजाजत है। शॉपिंग मार्केट, मार्केट कॉम्पलेक्स और शॉपिंग मॉल्स को इजाजत नहीं है।
ई-कॉमर्स कंपनियों पर क्या नियम
ई-कॉमर्स कंपनियां अभी गैरजरूरी सामानों की डिलिवरी नहीं कर सकेंगी। वह सिर्फ जरूरी सामानों की ही डिलिवरी जारी रखेंगी।

शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी
अपने स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने बताया है कि शराब और इस तरह की दूसरी चीजों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी।

हॉटस्पॉट्स में नहीं खुलेंगी दुकानें
हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन्स में गैरजरूरी सामानों की दुकानें अब भी नहीं खुल सकेंगी। कोरोना वायरस हॉटस्पॉट्स में केंद्र की तरफ से लॉकडाउन नियमों में दी गई ढील लागू नहीं होगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं। लॉकडाउन में ढील के आदेश के बाद जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ उसके बाद गौतम बुद्ध प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हॉटस्पॉट्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी। नोएडा सेक्टर 22 कोविड-19 हॉटस्पॉट है, लिहाजा वहां केंद्र के नए नियम लागू नहीं होंगे।

हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं
कोरोना से प्रभावित वे इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और जो कंटेनमेंट जोन हैं, वहां फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है और ऐसे इलाकों में तीन मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। इससे पहले भी सरकार ने एक दिशा-निर्देश जारी कर राशन, दूध, सब्जी और फल जैसी जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी थी।

राज्य अपने यहां फैसले लेने के लिए स्वतंत्र
केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार रात को दुकानें खोले जाने के आदेश को लेकर देशभर के व्यापारियों में पैदा भ्रम को लेकर कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि अभी हमें सभी राज्य सरकारों के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल अलग-अलग राज्य अपने यहां संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर दुकानों के खोले जाने को लेकर अपने अलग नियम बना सकते हैं।

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