नईदिल्ली 10 फरवरी 2021. दौसा हाईवे निर्माण कंपनी से घूस के लेने के आरोप में गिरफ्तार की गईं RAS अफसर पिंकी मीणा को 10 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है. पिंकी को 16 फरवरी को विवाह के चलते अंतरिम जमानत मिली है. ऐसे में 21 फरवरी को पिंकी मीणा को वापस कोर्ट में सरेंडर करना होगा. मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी. राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने उन्हें 10 दिन की सशर्त जमानत दी है. दौसा में हाईवे बना रही कंपनी से पैसे लेने की आरोपी SDM पिंकी 29 दिनों से जेल में बंद हैं. पिंकी मीणा को शादी के पांच दिन बाद यानी 21 फरवरी को सरेंडर करना होगा. मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी.
हाईकोर्ट को दिये अपने प्रार्थना-पत्र में उसने कहा कि 16 फरवरी को उसकी शादी है. इसके लिये 12 फरवरी से कार्यक्रम से शुरू हो जायेंगे. उसके बाद आज हुई सुनवाई के बाद जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने पिंकी मीणा को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी. लेकिन कोर्ट की शर्त के मुताबिक पिंकी मीणा को शादी के बाद आगामी 21 फरवरी को सरेंडर करना होगा. 22 फरवरी को फिर से यह मामला हाई कोर्ट में लगेगा.
उल्लेखनीय है कि पिंकी मीणा पूर्व में दौसा के बांदीकुई में उपखंड अधिकारी के पद पर तैनात थी. पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उनको पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया था. उसके बाद पिंकी मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था. पिंकी मीणा के साथ ही एसीबी ने उस दिन दौसा के उपखंड अधिकारी पुष्कर मित्तल को भी रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था. वो भी अभी न्यायिक अभिरक्षा में हैं. ब्यूरो की कार्रवाई के बाद दोनों अधिकारियों को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था. पिंकी मीणा जयपुर सेंट्रल में बंद है. पिंकी मीणा 2017 बैच और पुष्कर मित्तल 2015 बैच के आरएएस अधिकारी हैं.
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