शराब की होम डिलीवरी को लेकर SC ने सुनवाई से किया इनकार…. सुप्रीम कोर्ट बोली- जरूरी चीज नहीं, होम डिलीवरी पर क्यों करें सुनवाई?
पुणे 23 जुलाई 2020 लॉक डाउन के बीच शराब की होम डिलीवरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुणे और नासिक में शराब की होम डिलीवरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि शराब आवश्यक चीज नहीं है, इसलिए हमें इस पर कोई जरूरी आदेश क्यों देना चाहिए?
महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. इस पर कोर्ट ने फैसला देने से इनकार कर दिया.
याचिका की पैरवी कर रहे वकील जे साईं दीपक का कहना था कि शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है. कोरोना महामारी के मद्देनजर यह एक बड़ी लापरवाही है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम राज्य सरकारों को किसी तरह का आदेश नहीं दे सकते. लेकिन सरकारों को होम डिलीवरी या डायरेक्ट बिक्री जैसी व्यवस्थाओं पर विचार करना चाहिए.