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रिटायर प्रिंसिपल को मानवाधिकार आयोग से मिली बड़ी राहत: आयोग के हस्तक्षेप पर 41 हजार पेंशन और, 13.75 लाख रिटायरमेंट राशि

रिटायर प्रिंसिपल को मानवाधिकार आयोग से मिली बड़ी राहत: आयोग के हस्तक्षेप पर 41 हजार पेंशन और, 13.75 लाख रिटायरमेंट राशि
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By NPG News

NPG. NEWS
रायपुर, 30 सितंबर 2021। पूर्व DG गिरधारी नायक के चैयरमैन बनने के बाद मानवाधिकार आयोग के फैसलों में तेजी देखी जा रही। उनके हस्तक्षेप पर रिटायर प्रिंसिपल को बड़ी राहत मिली है। पेंशन का निर्धारण के साथ ही उनका रिटायरमेंट राशि भी तय हो गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग की पहल पर आर.एस. वाजपेयी के पेंशन प्रकरण का निराकरण हुआ है, उन्हें प्रत्याशित पेंशन राशि रु. 41,350 के अतिरिक्त उपादान राशि 13,75,466 के भुगतान का आदेश विभाग से जारी हुआ है|
गौरतलब है, कि आवेदक वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग, में इस आशय की शिकायत दर्ज कराई थी कि वे, संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग अंतर्गत, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, भाखरा, जिला धमतरी से 31 जुलाई 2020 को प्राचार्य वर्ग-2 के पद से सेवानिवृत हुए हैं, सात माह बीत जाने के उपरांत भी पेंशन, अवकाश नगदीकरण और समूह बीमा की राशि प्राप्त नहीं हुई है।
आयोग द्वारा इस संबंध में, संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग से प्रतिवेदन आहूत किया गया था।
पत्राचार उपरान्त, कार्यालय संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, द्वारा इस आशय से आयोग को अवगत कराया गया है कि संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर से वेतन निर्धारण का अनुमोदन कर दिया गया है, एवं देय स्वत्वों में प्रत्याशित पेंशन राशि 41,350 के अतिरिक्त उपादान राशि 13,75,466 के भुगतान की कार्यवाही हेतु प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को आगामी कार्यवाही के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आवेदक ने पत्र के माध्यम से आयोग को धन्यवाद पत्र ज्ञापित करते हुए, लेख किया है कि उन्हें पेंशन सहित सभी स्वत्वों का भुगतान प्राप्त हो गया है।

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