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स्टेज-4 वाहनों का एक अप्रैल से नहीं होगा पंजीयन….. परिवहन आयुक्त ने बीएस-4 वाहनों के पंजीयन अपू्रवल के लिए लंबित समस्त प्रकरणों को 29 फरवरी तक जमा कराने के दिए निर्देश

स्टेज-4 वाहनों का एक अप्रैल से नहीं होगा पंजीयन….. परिवहन आयुक्त ने बीएस-4 वाहनों के पंजीयन अपू्रवल के लिए लंबित समस्त प्रकरणों को 29 फरवरी तक जमा कराने के दिए निर्देश
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By NPG News

रायपुर, 22 फरवरी 2020। एक अप्रैल 2020 से भारत स्टेज-4 (BS-4) वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाना है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा राज्य के समस्त क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय तथा जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी वाहन डीलर्स को लिखित रूप से अवगत कराएं कि बीएस-04 वाहनों के पंजीयन अप्रूवल के लिए समस्त लंबित प्रकरण 29 फरवरी 2020 तक आवश्यक रूप से जमा करें, ताकि वाहन विक्रेता के द्वारा विक्रय किए गए समस्त बीएस-04 वाहनों का पंजीयन किया जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वाहन विक्रेता द्वारा यदि क्रेता को बीएस-04 वाहन बिक्री किया गया है तो सम्पूर्ण वैध दस्तावेज प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में उसका पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण कर लेंवे।

परिवहन आयुक्त द्वारा जारी निर्देश में अवगत कराया गया है कि चूंकि एक अप्रैल 2020 से बीएस-04 वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाना है, ऐसी स्थिति में काफी संख्या में पंजीयन प्रकरण लंबित हो सकते हैं। साथ ही अंतिम समय में अत्यधिक कार्यभार की वजह से विभिन्न तकनीकी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे वाहन क्रेता को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत गैर-परिवहन तथा परिवहन वाहनों का पंजीयन के लिए निर्धारित अधिकतम 30 कार्य दिवस और वाहनों का अस्थायी पंजीयन के लिए निर्धारित अधिकतम 15 कार्य दिवस में पंजीयन कार्यवाही सम्पादित किया जाना है। अतएव इस आधार पर वाहन विक्रेता अथवा क्रेता के हितों को ध्यान में रखते हुए वाहन डीलर्स से 29 फरवरी 2020 तक पंजीयन फाइलें प्राप्त करने के लिए जिले के वाहन डीलर्स को सूचित किया जाए, ताकि क्रय किए गए समस्त बीएस-4 वाहनों का पंजीयन 31 मार्च 2020 तक किया जा सके।

राज्य में प्रचलित डीलर प्वाईंट वाहन रजिस्टेशन की प्रक्रिया में वाहन विक्रेता डीलर के द्वारा विक्रय की गई वाहनों का पंजीयन चिन्ह तत्काल आवंटित किया जाता है, तत्पश्चात वाहन विक्रेता डीलर के द्वारा पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज परिवहन कार्यालय में जमा किया जाता है। डीलर द्वारा जमा किए गए समस्त आवश्यक वैध दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात पंजीयन प्राधिकारी द्वारा वाहन-4.0 पोर्टल में वाहन का पंजीयन अप्रूवल किया जाता है। तत्पश्चात ही वाहन पूर्ण रूप से पंजीकृत माना जाता है। चूंकि एक अप्रैल 2020 से बीएस-04 वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाना है।

इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि जिन वाहनों का वैध दस्तावेज परिवहन कार्यालय में जमा नहीं किया गया है और वाहन-04 में अप्रूवल शेष है। उन सभी वाहनों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए लंबित समस्त प्रकरण 29 फरवरी 2020 तक जमा कर लिया जाए। यह भी पाया जाता है कि वाहन विक्रेताओं से डिस्काउंट/ऑफर की उम्मीद में क्रेता द्वारा अंतिम दिवस तक इंतजार किया जाता है। इस संबंध में यदि वाहन डीलर्स स्वेच्छा से डिस्काउंट/ऑफर देना चाहते हैं तो अंतिम दिवस का इंतजार करने की बजाए फरवरी में ही यह कार्यवाही कर सकते हैं। परिवहन आयुक्त द्वारा समस्त पंजीयन प्राधिकारी को इसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने परिवहन अधिकारियों को जिलों में पंजीकृत वाहन डीलर्स वाहनों के भारत स्तर-4 के स्टॉक से संबंधित विवरण लिखित रूप में 25 फरवरी 2020 तक प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि स्टॉक के समाप्त होने तक भारत स्तर-4 की गाड़ियों को पंजीकृत करने में नियमानुसार कोई अवरोध अथवा दिक्कत ना हो।

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