तीन महीने तक मकान किराया वसूली पर रोक……इस राज्य सरकार ने जारी किया सभी मकान मालिकों को निर्देश…. घरों से बेदखल भी नहीं कर पायेंगे किरायेदार को
मुंबई 17 अप्रैल 2020। महाराष्ट्र सरकार ने आमलोगों को राहत पहुंचाने वाला बड़ा आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने तीन महीने तक मकान की किराया वसूली पर रोक लगा दी है। इस बाबत खुद मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट भी किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि राज्य आवास विभाग ने मकान मालिकों को कम से कम तीन महीने के लिए किराया नहीं वसूलने का निर्देश जारी किया है। इस दौरान किसी भी किरायेदार को किराए नहीं देने के कारण घर से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।
🚨Update🚨
Maharashtra State Housing Department has issued instructions to landlords/ house owners to postpone rent collection by at least three months. During this period, no tenant should be evicted from the rented house due to non-payment of rent.#WarAgainstVirus pic.twitter.com/cOFsh0NDGD
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 17, 2020
राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 288 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही, सात लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना वायरस के अब तक कुल 3204 मामले हैं। कुल 194 मौतें भी हो चुकी हैं।राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र को पर्याप्त संख्या में एन-95 मास्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि आठ लाख एन-95 मास्क और 50 लाख पीपीई किट मांगे गए थे लेकिन केवल एक लाख मास्क और 30,000 किट मिले हैं।