Begin typing your search above and press return to search.

प्राचार्य व बैंकमैनेजर पर गिरी गाज : कोरोना में नियम तोड़ना पड़ा महंगा…..कहीं प्राचार्य को शो-कॉज नोटिस….तो कहीं बैंक मैनेजर से जवाब तलब

प्राचार्य व बैंकमैनेजर पर गिरी गाज : कोरोना में नियम तोड़ना पड़ा महंगा…..कहीं प्राचार्य को शो-कॉज नोटिस….तो कहीं बैंक मैनेजर से जवाब तलब
X
By NPG News

रायपुर,6 मई 2020। लॉकडाउन में सख्ती का मजाक उड़ाने से भी लोग चूक नहीं रहे हैं। शर्मनाक बात ये है कि पढ़े लिखे लोग भी इस कृत्य में शामिल हैं। कोरोना के कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करने पर जहां रायपुर में एक प्राचार्य पर गाज गिरी है…तो वहीं दूसरी तरफ जगदलपुर में एक बैंक मैनेजर से जवाब तलब किया गया है।

प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा आमानाका क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में सभी कार्यालय, दुकानें इत्यादि पूर्णतः बंद रहेंगे। लोगों को मेडिकल कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से बाहर निकलने की अनुमति नही होगी। कलेक्टर डॉ एस भारती दासन द्वारा उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु www.cghaat.in वेबसाइट का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की गई है।
कन्टेनमेंट क्षेत्र में जारी आदेश अन्य किसी भी प्राधिकारी के आदेश अथवा निर्देश को ओवरराइड करेंगें। प्राचार्य शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय द्वारा कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित होने की जानकारी होने के बावजूद महाविद्यालय को खोला गया और सभी स्टाफ को महाविद्यालय आने हेतु निर्देशित किया गया, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन है। इस अनुशासनहीनता के लिए महाविद्यालय प्राचार्य श्री डी एन वर्मा के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

बैंक मैनेजर को कारण बताओ नोटिस

बस्तर के जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली ने बैंकों प्रबंधक को नोटिस जारी कर एटीएम में सेनेटाईजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। एक्सीस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक के प्रबंधक को नोटिस जारी किए है। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के सम्पर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। इसे देखते हुए रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। बैंक एवं एटीएम को प्रतिबंधात्मक से छूट इस शर्त पर दी गई थी कि बैंक एवं एटीएम में सेनेटाईजर की व्यवस्था किया जाए, किन्तु जगदलपुर शहर के आसपास के एटीएम का जिला प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर पाया गया कि कुछ बैंक शाखा द्वारा संचालित एटीएम में सेनेटाईजर की व्यवस्था नहीं की गई है, जो कि महामारी अधिनियम 1897 एवं आईपीसी की धारा 269, 270 के अधीन दण्डनीय है।

बैंक द्वारा संचालित एटीएम में सेनेटाईजर एवं हाथ धुलाने की व्यवस्था तत्काल करने के निर्देश दिए है व्यवस्था नहीं करने की स्थिति में आईपीसी की धारा 267, 269, 270 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिन एटीएम में कभी पाई गई है उसमें एक्सीस बैंक का धरमपुरा रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पुराना बस स्टैंड और केरला होटेल के पास चाँदनी चैक, बैंक ऑफ इंडिया का न्यू बसस्टैंड, आई डीबीआई बैंक का महावीर ज्वेलर्श के पास,पंजाब बैंक का संजय मार्केट और सर्किट हाउस रोड,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्किट हाउस रोड, कोठारी मार्केट, धरमपुरा रोड, अनुपमा चैक, गीदम रोड, नया बसस्टैंड, प्रतापगंजपारा, पुलिसलाईन लालबाग और सोडी पेट्रोल पम्प के एटीएम शामिल है।

Next Story