Begin typing your search above and press return to search.

पोर्न फिल्म: गहना वशिष्ठ को लगा बड़ा झटका, अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में हुई खारिज

पोर्न फिल्म: गहना वशिष्ठ को लगा बड़ा झटका, अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में हुई खारिज
X
By NPG News

मुंबई 7 सितंबर 2021। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की पोर्नोग्राफी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनके वकील का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बता दें कि गहना वशिष्ठ को क्राइम ब्रांच ने एक वेबसाइट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने और शूटिंग में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। बता दें कि मालवानी पुलिस स्टेशन में दर्ज केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। दरअसल शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा सहित उनकी कंपनी के 3 से 4 प्रोड्यूसर्स और गहना वशिष्ठ के खिलाफ एक मॉडल ने FIR दर्ज करवाई है। गहना के खिलाफ महिलाओं की निजता के हनन के लिए सेक्शन 354-C के तहत केस दर्ज किया गया है।

इसके अलावा उनके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री बेचने के आरोप में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 292 और 293 के तहत भी केस फाइल किया गया है। आईटी एक्ट के सेक्शन 66E, 67, 67A के तहत भी गहना वशिष्ठ को आरोपी बनाया गया है। मुंबई पुलिस ने पोर्न फिल्म बनाने का रैकेट चलाने के मामले में पिछले दिनों अलग-अलग लोगों पर तीन केस दर्ज किए थे। इनमें से एक आरोपी मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी हैं। कारोबारी राज कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।

ऐसी ही एक एफआईआर में गहना वशिष्ठ के खिलाफ छोटे एक्टिंग सीन के लिए काम दिलाने के बहाने पोर्न फिल्मों में काम कराने का आरोप है। इन फिल्मों को हॉटशॉट्स नाम के मोबाइल ऐप पर भी अपलोड करके बेचे जाने का आरोप है। आरोप है कि इस मोबाइल ऐप का मालिकाना हक राज कुंद्रा के पास ही था। पुलिस ने गहना वशिष्ठ के खिलाफ सेक्शन 370 के तहत भी केस दर्ज करने के लिए निचली अदालत में अर्जी दी है। गहना की अर्जी पर बहस के दौरान उनके वकील अभिषेक येंडे ने कहा कि पुलिस उनसे पहले ही सबूत हासिल कर चुकी है। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार किया जाना जरूरी नहीं है।

Next Story