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Returning Officer In Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी: रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त, नए उपराष्ट्रपति के नाम पर अब भी सस्पेंस

UP Rashtrapati Chunav Ke Liye Returning Officer: नई दिल्ली: भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति कर दी है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। हालांकि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस जारी है। संसद में अभी मानसून सत्र चल रहा है और हो सकता है कि सत्र के आखिरी दिनों में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, इस कारण भी चुनाव जल्द होने की संभावना है।

Returning Officer In Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी: रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त, नए उपराष्ट्रपति के नाम पर अब भी सस्पेंस
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By Chitrsen Sahu

UP Rashtrapati Chunav Ke Liye Returning Officer: नई दिल्ली: भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति कर दी है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। हालांकि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस जारी है। संसद में अभी मानसून सत्र चल रहा है और हो सकता है कि सत्र के आखिरी दिनों में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, इस कारण भी चुनाव जल्द होने की संभावना है।

भारत निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन कराने का अधिदेश प्राप्त है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों, अर्थात् राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार से सलाह लेकर, एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होगा और वह एक या एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है।

रीति के अनुसार, लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है। पिछले उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के दौरान, लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसलिए, निर्वाचन आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय से सलाह लेकर तथा राज्य सभा के उपसभापति की सहमति से, राज्य सभा के महासचिव को आगामी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।


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