PM मोदी सुरक्षा चूक मामला सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश - पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यात्रा रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित रखें

नई दिल्ली,7 जनवरी 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब प्रवास के दौरान सुरक्षा चूक मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के यात्रा रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित करे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पंजाब सरकार की जाँच समिति को प्रश्नांकित करते हुए तर्क दिया राज्य को इस मसले पर विशेष रुप से जाँच का अधिकार नहीं है..प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाना केवल क़ानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है..यह विशेष सुरक्षा समुह (SPG) के अधिनियम के अंतर्गत आता है.. राज्य द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष एक बड़े घोटाले के हिस्सा होने के आरोपी थे
सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा यह मामला सीमा पार आतंकवाद का मामला है..इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, NIA इस मामले की जाँच कर सकती है सुनवाई के दौरान पंजाब के एजी डी एस पटवालिया ने पंजाब सरकार की ओर से कहा कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है,घटना के दिन ही समिति का गठन कर दिया गया था।
