Rahul Gandhi Court Case: राहुल गांधी का कोर्ट में सरेंडर: कुछ ही मिनटों में मिली जमानत, कोर्ट ने जारी किया था समन, जानिए क्या है मामला
Rahul Gandhi Ne Court Me Kiya Surrender: लखनऊ: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को लखनऊ के MP-MLA कोर्ट में आत्मसमर्पण (Rahul Gandhi Surrender) किया, जिसके 5 मिनट बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। राहुल गांधी के सरेंडर (Rahul Gandhi Surrender) के बाद उनकी वकील प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, जिसे न्यायालय ने तुरंत स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सुबह अमौसी एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट पहुंचे। सेना पर की गई टिप्पणी के सिलसिले में उनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट लखनऊ में मामला दर्ज है।

Rahul Gandhi Ne Court Me Kiya Surrender: लखनऊ: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को लखनऊ के MP-MLA कोर्ट में आत्मसमर्पण (Rahul Gandhi Surrender) किया, जिसके 5 मिनट बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। राहुल गांधी के सरेंडर (Rahul Gandhi Surrender) के बाद उनकी वकील प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, जिसे न्यायालय ने तुरंत स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सुबह अमौसी एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट पहुंचे। सेना पर की गई टिप्पणी के सिलसिले में उनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट लखनऊ में मामला दर्ज है, जिसमें कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।
11 फरवरी 2023 को दायर किया था केस
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ यह केस बॉर्डर रोड ऑर्गिनाइजेशन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने 11 फरवरी 2023 को दायर किया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने 16 दिसंबर 2022 को 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान सेना पर आपत्तीजनक बयान दिया था। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि 'चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे हैं', जो सेना की आधिकारिक जानकारी और तथ्यो के विरुद्ध था।
5 सुनवाईयों में हाजिर नहीं हुए थे राहुल
बॉर्डर रोड ऑर्गिनाइजेशन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव के मुताबिक, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का यह बयान भारतीय सैनिकों के मनोबल को प्रभावित करने वाला और भ्रामक था, जिसने सैनिकों के परिवारों की संभावनाएं भी आहत हुई। इस मामले में कोर्ट की पिछली 5 सुनवाईयों में राहुल हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राहुल ने पेशी से छुट की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।
भारतीय सेना ने किया था स्पष्ट
इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जिसके चलते राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा की गाड़ियों को पुलिस ने रोका, जिस कारण कुछ नोकझोंक देखने को मिली। भारतीय सेना की ओर से पहले स्पष्ट किया गया था कि 9 दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। झड़प में दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई थी, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया था।
